मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 30,857 किसानों का 47 करोड़ 12 लाख रुपये का ब्याज होगा माफ


पात्र किसानों से आज से लिये जायेंगे आवेदन। कलेक्टर मिश्रा ने दिए अधिकारियों को निर्देश – मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में कोई भी पात्र कृषक योजना से वंचित नहीं रहे।


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धार। राज्य शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां के डिफॉल्टर कृषकों पर बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किये जाने हेतु मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 प्रारंभ की है।

इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूल और ब्याज दोनों मिलाकर दो लाख तक के डिफॉल्टर किसानों की और बकाया कृषि ऋण के ब्याज की माफी शासन द्वारा की जाएगी।

महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने बताया कि योजना के तहत जिले की समस्त 94 सहकारी समितियों के सूचना पटल पर पात्र कृषकों की सूची का प्रकाशन 13 मई को किया जा चुका है।

उन पात्र कृषकों से आज दोपहर पश्चात आवेदन पत्र समस्त समितियों में लिये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों का समिति स्तर पर परीक्षण एवं पोर्टल पर प्रविष्टि 18 मई से की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन संस्था स्तर पर जमा करना होगा।

फॉर्म भरने के दौरान कृषकों को आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से लाना होगा। योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को प्राप्त होगा, जो इस हेतु आवेदन पत्र समितियों में प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन की प्रकिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। प्रकाशित सूची में त्रुटि हो तो वह अपनी आपत्ति संस्था स्तर पर दर्ज करवा सकते हैं, जिसका निराकरण कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा।

ब्याज माफी योजना का लाभ लेने वाले कृषकों को डिफॉल्टर मुक्त होने संबंधी प्रमाण-पत्र भी समिति द्वारा योजनानुसार जारी किया जाएगा।

योजना अंर्तगत कौन-कौन अपात्र होंगे –

योजना के लिए ऐसे कालातीत किसान जो वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष केन्द्र एवं बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, समस्त आयकरदाता, शासकीय सेवक एवं निगम मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपात्र होंगे।

कलेक्टर ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के दिए निर्देश –

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने उपायुक्त सहकारिता एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। शत-प्रतिशत पात्र किसानों से आवेदन प्राप्त किए जाएं तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई पात्र कृषक योजना से वंचित नहीं रहे।

प्रत्येक पात्र किसान संबंधित संस्था पर प्रकाशित सूची को देखकर आसानी से अपना आवेदन कर सके, ऐसी व्यवस्था संस्था स्तर पर सुनिश्चित की जाए। कृषकों को संस्था स्तर पर निःशुल्क आवेदन फॉर्म उपलब्ध करवाएं।

साथ ही अगर किसी पात्र किसान को फॉर्म में कोई कठिनाई आती है तो संबंधित संस्था के कर्मचारी कृषक का सहयोग कर फॉर्म पूर्ति करवाकर आवेदन प्राप्त करें तथा कृषक को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से प्राप्ति दी जाए।



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