भोपाल में एक जून तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, डीएम लवानिया ने जारी किए आदेश


भोपाल में 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए जिले की राजस्व सीमा में 1 जून तक बढ़ा दिया है।


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भोपाल Published On :
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भोपाल। भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने पाल नगर निगम और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू को एक जून की सुबह 6 बजे तक जारी रखने के आदेश जारी कर दिये हैं।

अभी 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था, जिसे जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया है।

शेष सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत रहेंगे। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

बता दें शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल संभाग की कोरोना समीक्षा बैठक में सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

इसमें सीएम शिवराज चौहान ने साफ कहा था कि भोपाल में अभी केस और संक्रमण दर भले ही कम हो गई हो, लेकिन यहां अभी ढील देने से बाकी जिला में भी मांग उठने लगेगी।

यह ढील संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों को विफल कर सकती है। उन्होंने कलेक्टर को कोरोना संक्रमण को पूरी तरह नियंत्रण में लाने तक सख्ती बरतने को कहा।



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