भोपालः कोरोना के मद्देनजर प्रदर्शन-मेलों पर रोक, मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना


भोपाल में अगले आदेश तक धरना, प्रदर्शन और मेले के आयोजन की अनुमति रोक लगा दी गई। साथ ही पहले से जारी अनुमति में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का फैसला किया गया है। कोरोना गाइडलाइन में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सेनेटाइजर समेत अन्य प्रावधान शामिल हैं।


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भोपाल Published On :
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भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ते मामले के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इसके तहत ही अब भोपाल में अगले आदेश तक धरना, प्रदर्शन और मेले के आयोजन की अनुमति रोक लगा दी गई।

साथ ही पहले से जारी अनुमति में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का फैसला किया गया है। कोरोना गाइडलाइन में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सेनेटाइजर समेत अन्य प्रावधान शामिल हैं।

मंगलवार दोपहर भोपाल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कलेक्टर अविनाश लावनिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें शामिल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों से कहा कि दुकानदारों को मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए जाएं।

साथ ही कहा कि नगर निगम रोको टोको अभियान को फिर से चालू करे और मास्क न लगाने वालों से 100 रुपये जुर्माना वसूला जाए। हाट-बाजारों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक में बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों पर सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मास्क न पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने पर भी निर्णय लिया गया।

बैठक में विधायक कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, पीसी शर्मा, विष्णु खत्री, विश्वास सारंग, डीआईजी इरशाद वली, नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बता दें कि मध्यप्रदेश के बालाघाट में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी होगा। सरकार ने भोपाल समेत महाराष्ट्र से लगने वाले सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कर बुधवार तक जानकारी मांगी है।



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