कलेक्टर ने लेखापाल, सहायक शिक्षा लेखा प्रभारी को गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप में किया निलंबित


गरडावद में एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के खाते में जमा नहीं करते हुए नियमों के विपरित किया राशि का दुरूपयोग।


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धार Published On :
suspension order by collector

धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने धार के गरडावद स्थित आदर्श आवासीय विद्यालय के लेखापाल सुरेंद्र बहादुर पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत लेखापाल द्वारा आदर्श आवासीय विद्यालय धार एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय गरडावद में स्टेशनरी व पाठ्यपुस्तक की राशि विभागीय निर्देशानुसार विद्यार्थियों के खाते में जमा नहीं करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से राशि का दुरूपयोग कर गंभीर वित्तिय अनियमितता की गई है।

इसके साथ ही भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन नहीं करते हुए व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने, गुणवत्ताहीन सामग्री का वितरण किया जाना प्रमाणित पाए जाने तथा गणवेश सामग्री का क्रय जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बगैर विभागीय निर्देशों के विपरीत व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिये सामग्री की गुणवत्ता एवं मापदंड को नजरअंदाज कर सामग्री क्रय करने के फलस्वरूप आरोपी लेखापाल पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय सरदारपुर तय किया गया है तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

सहायक शिक्षा लेखा शाखा प्रभारी भी निलंबित –

कलेक्टर ने सहायक शिक्षक लेखा शाखा प्रभारी कृष्णा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत इनके द्वारा कन्या शिक्षा परिसर धार में स्टेशनरी व पाठ्यपुस्तक की राशि विभागीय निर्देशानुसार विद्यार्थियों के खाते में जमा नहीं करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से राशि का दुरुपयोग कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है।

इसके साथ ही भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन नहीं करते हुए व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने, गुणवत्ताहीन सामग्री का वितरण किया जाना प्रमाणित पाया गया तथा गणवेश सामग्री का क्रय जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बगैर विभागीय निर्देशों के विपरीत व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिये गुणवत्ता एवं मापदंड को नजरअंदाज कर सामग्री क्रय करने के फलस्वरूप यादव को निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय धरमपुरी तय किया है, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

छात्रावास अधीक्षिका को किया प्रभार से मुक्त –

ललिता गावस्कर (मूलपद प्राथमिक शिक्षक) अधीक्षिका एकलव्य आवासीय बालिका छात्रावास गरडावद एवं आदर्श आवासीय बालिका छात्रावास धार को तत्काल प्रभाव से उक्त छात्रावासों के प्रभार से मुक्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत गावस्कर पूर्ववत अपने मूलपद प्राथमिक शिक्षक के कर्तव्य का निर्वहन करेंगी।

अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा –

सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सुप्रिया बिसेन ने बताया कि गत दिवस विकासखंड डही की शासकीय हाईस्कूल अतरसुमा की प्राचार्य द्वारा माध्यमिक-प्राथमिक विद्यालय छंडिया के निरीक्षण के दौरान पदस्थ शिक्षक अनुपस्थित पाये गये।

प्राचार्य द्वारा शासकीय हाईस्कूल अंतरसुमा के अनुपस्थित शिक्षको में सहायक शिक्षक बख्तावर सिंह औरजन, केशर सिंह डोडवा एवं माध्यमिक शिक्षिका अर्चना ओनकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

उक्त शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से प्राचार्य के संतुष्ट नहीं होने से उक्त शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटे जाने का सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी डही को निर्देश दिया गया है।



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