धार जिले में नकली शराब बनाने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन ने चलवाया जेसीबी


डही थाना अन्तर्गत ग्राम मकड़वानी मे पुलिस और प्रशासन ने नकली शराब बनाने वाले फरार आरोपी कालू उर्फ योगेन्द्र के शासकीय भूमि पर अवैध रुप से बनाये गये मकान को ध्वस्त कर दिया।


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धार Published On :
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धार। प्रदेश में लगातार अवैध शराब व नकली शराब को लेकर प्रशासन व सरकार सख्त है। इसी कड़ी में डही थाना अन्तर्गत ग्राम मकड़वानी मे पुलिस और प्रशासन ने नकली शराब बनाने वाले फरार आरोपी कालू उर्फ योगेन्द्र के शासकीय भूमि पर अवैध रुप से बनाये गये मकान को ध्वस्त कर दिया।

आरोपी कालू के खिलाफ पूर्व से अवैध व नकली शराब बनाने के चार प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें तीन प्रकरण में आरोपी फरार चल रहा था।

नकली, जहरीली शराब तथा अवैध शराब के खिलाफ जारी मुहिम के तहत धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार, एसडीएम कुक्षी आईएएस नवजीवन पंवार एवं सहायक आबकारी आयुक्त यशवन्त धनोरे, एसडीओपी कुक्षी एवी सिंह तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई के नेतृत्व मे पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम मकड़वानी में नकली शराब बनाने वाले फरार आरोपी कालू उर्फ योगेन्द्र के शासकीय भूमि पर अवैध रुप से बनाये गये मकान को ध्वस्त किया गया।

दिनांक 05.08.2021 को आरोपी कालू उर्फ योगेन्द्र के घर से अवैध/नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई थी। मौके पर तीन कैन बरामद हुए थे जिनको चेक करने पर कुल 105 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट (ओपी शराब) पाई गई।

इसके साथ ही मौके से मोटरसाइकिल क्रमांक MP46MN3937 कीमत 50 हजार रुपये तथा एक लावा कंपनी का टच मोबाइल टूटा हुआ बिना सिम का तथा एक टच मोबाइल टेकनो कंपनी का चालू हालत में जिसमें जियो कंपनी की सिम लगी हुई जब्त की गई।

योगेन्द्र ऊर्फ कालू पिता सुरत सिंह भीलाला निवासी मकड़वानी के घर की तलाशी लेने पर बोतल पैक करने की एक सिलिंग मशीन, होलोग्राम (स्टीकर) एक बंडल देशी मदिरा के 2020-2021 वर्ष लिखा 2 किलो 700 ग्राम, देशी प्लेन मदिरा के लेबल 7000 हजार नग, मैकडॉवल नं.1 विस्की के खाली क्वार्टर 160 नग, मैकडॉवल कंपनी के ढक्कन 65 नग, देशी मदिरा प्लेन के खाली क्वार्टर 32 व देशी क्वार्टर के ढक्कन 360 नग व देशी मदिरा प्लेन के 65 पुस्टे, केरामल कलर की 5 बोतल, एसेंस की एक बोतल, एक पानी फिल्टर मशीन की बोतल, शराब दुर्गंध युक्त, हाइड्रो मीटर (शराब की तीव्रता मापने का यंत्र) दो नग, एक जार मीटर प्लास्टिक का जिसमें 10 से 250 ML तक लिखा एवं एक नीले रंग की प्लास्टिक की केन जिसमें करीबन 35 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट (ओपी शराब) एवं स्प्रिट से तैयार मदिरा एक सफेद केन जिसमें करीबन 15 लीटर शराब घर के अंदर कुल 120 लीटर शराब होना पाई गई।

आरोपी द्वारा नकली शराब बनाकर विक्रय किया जा रहा था। आऱोपी कालू उर्फ योगेन्द्र के खिलाफ पूर्व से 34(2) आबकारी एक्ट के तीन प्रकरण एक निसरपुर चौकी में तथा दो आबकारी वृत कुक्षी में दर्ज हैं।

आरोपी कालू उर्फ योगेन्द्र पिता सुरत सिंह भीलाला निवासी मकड़वानी के खिलाफ थाना डही में धारा 49(1)(A),34(2),34(1)(F) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।



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