हाईकोर्ट से छह आरोपियों को मिली जमानत को रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी धार पुलिस


सेंट टेरेसा की जमीन क्रय-विक्रय करने का मामलाः ईडी ने धार पुलिस को लिखा पत्र, 7 बिंदुओं पर मांगी जानकारी, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :
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धार। 40 दिनों से जेल में बंद आरोपियों को इंदौर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार दोपहर के समय हाईकोर्ट जज ने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर पांच आरोपियों को 50 हजार रुपये के मुचलके के आधार पर जमानत दे दी है।

शनिवार को छह आरोपियों को मामले में जमानत मिल गई है। इधर जमानत मिलने की सूचना के बाद धार पुलिस इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। संभवतः प्रशासन की ओर से जमानत आवेदन खारिज करने को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

ऐसे में जमानत मिलने पर खुश हो रहे आरोपियों का आने वाला सप्ताह पुनः मुश्किलों भरा हो सकता है। जमीन धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी सुधीर जैन सहित 10 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं।

ऐसे में पुलिस ने इन लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। धार पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें लगातार इस ओर ध्यान देकर दबिश दे रही हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही फरार दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

दरअसल इस जमीन की धोखाधड़ी के मामले में 28 नवंबर 2021 को कोतवाली पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के बाद 26 नामजद व एक संस्था को आरोपी बनाया था। हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस ने पहले ही दिन कार्रवाई कर कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुख्य आरोपी दास दंपत्ति व वकील भी शामिल है।

सभी को जेल भेज दिया गया था। एक माह से चल रही मामले की जांच में पुलिस ने नपा इंजीनियर, गार्डन संचालक, पूर्व एसडीएम सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाते हुए जेल भेजा था।

आरोपियों की ओर से पहले जमानत आवेदन धार कोर्ट में लगाया गया था, लेकिन धार कोर्ट से खारिज होने पर मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा। इंदौर हाईकोर्ट में सबसे पहले जमानत को लेकर आवेदन 22 दिसंबर को लगा था, किंतु सुनवाई नहीं होने के बाद कोर्ट के अवकाश शुरू हो गए थे।

इसके बाद छह आरोपियों की ओर से अभिभाषकों ने जमानत आवेदन लगाया, ऐसे में 5 जनवरी को हाईकोर्ट जज ने इस मामले में आरोपियों व पुलिस की ओर से मौजूद अभिभाषकों को सुना, लेकिन फैसला नहीं दिया गया था व जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ऐसे में शनिवार दोपहर को इंदौर हाईकोर्ट ने मामले में विवेक तिवारी, सरिता जैन, पिंकी यादव, रचना शुक्ला व अंजू जैन को जमानत दे दी। इधर अभिभाषक विवेक तिवारी को मिली जमानत में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तिवारी इस प्रकरण को प्रभावित करने जैसा कोई काम नहीं करें। साथ ही महिलाओं को बुजुर्ग होने के चलते जमानत दी है।
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से धार पुलिस को मिला पत्र –

भारत सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की इंदौर कार्यालय से धार पुलिस को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 200 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों की जानकारी मांगी है।

पत्र में आरोपियों के बैंक खाते, पुलिस की कार्रवाई, चल-अचल संपत्तियों की जानकारी सहित प्रकरण में शामिल शासकीय कर्मचारियों जैसे महत्वपूर्ण 7 बिंदुओं पर पुलिस से जानकारी मांगी गई है।

पत्र की जानकारी बनाने में सीएसपी देवेंद्र सिंह धुर्वे, डीएसपी यशस्वी शिंदे व टीआई समीर पाटीदार जुट गए हैं, जल्द ही ईडी भी अपने स्तर पर जमीन व आरोपियों को लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है।



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