अमानक व मिलावटी खाद्य पदार्थों के 12 मामलों में आदेश पारित, लगाया गया जुर्माना

DeshGaon
धार Published On :
dhar food safty case

धार। न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा विगत दिनों खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अमानक एवं मिथ्याछाप पाये गये खाद्य पदार्थों के दायर प्रकरणों में कुल 12 प्रकरणों में आदेश पारित कर निराकरण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से की जा रही कार्रवाई में खाद्य पदार्थों में अमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने पर प्रकरण न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में दायर किये जाते हैं।

निर्णित प्रकरणों में सभी 12 प्रकरणों में दोषसिद्ध किये गये हैं। उक्त प्रकरणों में पीथमपुर सेक्टर-1 स्थित मेसर्स सिमरन स्वीट्स से लिया गया सोनपापड़ी का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर सिमरन स्वीट्स के प्रोप्राइटर जमुना प्रसाद पिता घनश्याम राय पर 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा निर्माता कंपनी गुप्ता गृह उद्योग नागपुर के जिम्मेदार नरेश गुप्ता एवं मोहित गुप्ता के खिलाफ एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अग्रवाल कॉलोनी पीथमपुर स्थित मेसर्स रोशनी किराना से लोक स्वाद ब्राण्ड धनिया पावडर का नमूना अमानक पाये जाने पर प्रोप्राइटर जीवन लाल बिरला पिता हरि बिरला पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया एवं निर्माता फर्म जैनॉर स्पाईसेस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

महेश्वर चौराहा धामनोद स्थित महेश्वरी स्वीट्स एण्ड नमकीन से नमकीन का नमूना लिया गया था जो जांच में मिथ्याछाप पाया गया तथा नमकीन लूज सोयाबीन तेल से निर्माण होते पाया गया जिस पर प्रोप्राइटर शुभम महेश्वरी पिता राजकुमार माहेश्वरी पर न्यायालय के द्वारा 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दूध विक्रेता जीवन चौधरी पिता कैलाश चौधरी जो कि अपने दोपहिया वाहन पर धार में दूध विक्रय करता है, से लिया गया दूध का नमूना जांच में अमानक पाये जाने पर न्यायालय के द्वारा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सदर बाजार नालछा तहसील एवं जिला धार स्थित मेसर्स राठौर किराना से लिया गया बेसन का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने पर न्यायालय के द्वारा प्रोप्राइटर मनीष पिता ताराचंद राठौर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जवाहर मार्ग, बदनावर स्थित, मेसर्स सौभाग्य ट्रेडर्स से लिया गया सौंफ का नमूना जांच में अमानक पाये जाने पर प्रोप्राइटर रोहित जैन पिता कुशल न्यायालय के द्वारा 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

ग्राम बालोदा तहसील बदनावर जिला धार स्थित श्रीजी किराना स्टोर के पास जांच के समय खाद्य पंजीयन नहीं पाये जाने पर प्रोप्राइटर कृष्णचन्द्र विजयवर्गीय पिता रामचन्द्र विजयवर्गीय पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जयप्रकाश मार्ग कुम्हार गड्डा धार स्थित मेसर्स रघुवंशी दूध डेयरी लिया गया दूध का नमूना अमानक पाये जाने पर प्रोप्राइटर सुनील रघुवंशी पिता बालुसिंह रघुवंशी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

ग्राम नालछा तहसील एवं जिला धार स्थित आर.के. होलसेलर पर निरीक्षण के दौरान खाद्य पंजीयन नहीं पाये जाने पर प्रोप्राइटर मुकेश जायसवाल पिता रामअवतार जायसवाल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मोदी चौराहा बदनावर स्थित मिठास स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट से लिया गया नमकीन सेंव का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर प्रोप्राइटर अशोक कुमार राठौर पिता बद्रीलाल राठौर एवं विक्रेता कपिल राठौर पिता अशोक कुमार राठौर पर संयुक्त रूप से 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पेटलावद रोड, बदनावर जिला धार स्थित मेसर्स फेमस रेस्टोरेट एण्ड कोल्डडिंग्स से लिया गया दूध का नमूना अमानक पाये जाने पर न्यायालय के द्वारा प्रोप्राइटर अजय राठौर पिता रमेशचन्द्र राठौर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

लक्ष्मी कॉलोनी कुक्षी जिला धार स्थित मेसर्स देव भोग दूध डेयरी से लिया गया दूध का नमूना अमानक पाये जाने पर प्रोप्राइटर संदीप पिता बाबूलाल धनगर पर न्यायालय के द्वारा 11 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।



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