राजेंद्र सूरी बैंक घोटालाः एक साल से जेल में बंद अध्यक्ष सुरेश तांतेड़ को हाईकोर्ट से मिली जमानत


इंदौर हाईकोर्ट ने विभिन्न शर्तों के आधार मंजूर किया जमानत आवेदन, एक साल से जेल में थे तांतेड़।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :
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धार। राजेंद्र सूरी सहकारी संस्था राजगढ़ के मुख्य संचालक सुरेश तांतेड़ को हाईकोर्ट ने विभिन्न शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है। बुधवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद इंदौर हाईकोर्ट से संचालक तांतेड़ को जमानत दे दी गई है।

तांतेड़ का पहला आवेदन कोर्ट से खारिज हो चुका था। बुधवार को जमानत के लिए दूसरा आवेदन लगाया गया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विभिन्न शर्तों के आधार व 50 हजार के बॉन्ड पर तांतेड़ की जमानत मंजूर कर ली।

दरअसल राजेंद्र सूरी बैंक राजगढ़ में खाताधारकों की रकम नहीं लौटाने पर सुरेश तांतेड़ पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद से बैंक का पूरा संचालक मंडल फरार था।

पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग वक्त पर आरोपियों को पकड़ा और जेल पहुंचाया। इसी तरह मुख्य संचालक तांतेड़ भी 10 जून 2021 से जेल में है।

तांतेड़ की जमानत के लिए बुधवार को दूसरी आवेदन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विभिन्न शर्तों के आधार पर जमानत दी। साथ ही 50 हजार रुपये का बॉन्ड भी जमा करने के लिए कहा गया है।

ये है मामला –

भाजपा नेता और बैंक अध्यक्ष सुरेश कुमार तांतेड़ को एसटीएफ ने जूनी इंदौर इलाके से 10 जून 2021 को पकड़ा था। पुलिस को तांतेड़ की तलाश थी। तांतेड़ में 93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सात मामले दर्ज थे जिसमें पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी तांतेड़ राजगढ़ में नगर परिषद का अध्यक्ष रह चुका है।

इस तरह समझे बैंक घोटाला –

श्री राजेन्द्र सूरी साख सहकारिता राजगढ़ धार की जिले में कुल 9 शाखा संचालित है। सहकारिता राजगढ़ धार में कुल 20 हजार सदस्य हैं, जिन्होंने कुल 1 अरब के लगभग राशि जमा करवाई गई थी।

इस रकम में से संस्था के संचालक मंडल एवं प्रबंधक मंडल द्वारा लगभग 1000 खाताधारकों को 93 करोड़ का लोन दे दिया गया था, जिसकी रिकवरी नहीं हो पाई थी।

2019 में सहकारिता विभाग धार द्वारा ऑडिट किया गया था जिसमें शाखाओं के खाताधारकों के लेखा-जोखा में अनियमितता पाई गई। इसके बाद सहकारिता विभाग धार के अधिकारी राजेश विक्टर की रिपोर्ट पर धार जिले के थाना राजगढ़ में 2019 को आरोपी के खिलाफ धारा 409, 420, 34 में मामला रजिस्टर किया गया था।



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