30 जून तक करा सकेंगे पुरानी गाइडलाइन पर रजिस्ट्री, अभी नहीं लागू होगी नई गाइडलाइन


जून तक वर्तमान गाइडलाइन से होंगी रजिस्ट्री, इस साल 20 प्रतिशत तक बढ़ाए थे प्रापर्टी के दाम, कारोना संकट के बाद भी 65.84 करोड़ की आय।


आशीष यादव आशीष यादव
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धार। कोरोना संकट के कारण इस साल नए वित्तीय वर्ष में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की बोहनी खराब हो गई। नया वित्तीय वर्ष कोरोना संकट की दूसरी लहर में शुरू हुआ जिसकी वजह से कार्यालय बंद हो गया। जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए लोग घरों से नहीं निकलें।

अब जिले में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने के इच्छुक लोगों के लिए राहतभरी खबर है। प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन फिलहाल लागू नहीं हो रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वर्तमान गाइडलाइन को ही 30 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया है यानी तब तक लोग यदि रजिस्ट्री कराते हैं तो उन्हें पुरानी गाइडलाइन से ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।

हर साल नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल से गाइडलाइन में बदलाव होता है। इस साल 20 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण और फिर मार्च में पूरे प्रदेश में रही सर्वर की दिक्कत को देखते हुए पहले एक महीने गाइडलाइन आगे बढ़ाई।

इससे नई गाइडलाइन एक मई से लागू होना थी, लेकिन फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा और फिर 14 अप्रैल से ही लॉकडाउन लग गया। इससे जिन लोगों को रजिस्ट्री कराना थी वो नहीं करा पाए और रजिस्ट्रियां अटक गईं।

इसके बाद से ही लगातार लॉकडाउन है। इससे कोरोना में प्रॉपर्टी बाजार और लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने 30 जून तक वर्तमान गाइडलाइन से ही रजिस्ट्री करने का फैसला लिया है यानी तब तक लोग रजिस्ट्री कराएंगे तो उनकी रजिस्ट्री पुरानी गाइडलाइन से ही होगी।

बाजार मूल्य गाइडलाइन की समय अवधि 30 जून तक बढ़ाई –

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के नियम 12 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन की समय अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश से जिले भर के लोगों का फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि जिले में कई जगहों पर नई गाइडलाइन में संपत्तियों में वृद्धि के प्रस्ताव पास किये गए हैं जिनसे कई जगहों पर जमीनों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

लेकिन, शासन ने कोरोना संकट के कारण नई गाइडलाइन को फिलहाल 30 मई तक बढ़ाया था और अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया है जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। लोग पुरानी दरों पर अगले एक माह तक रजिस्ट्री करा सकेंगे।

कोरोना संक्रमण के कारण रजिस्ट्रियां कम हुईं –

इससे हमेशा भीड़ से खचाखच रहने वाले विभाग में अब कम ही लोग नजर आ रहे हैं। पंजीयन कार्यालय में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में ही राजस्व विभाग को हर साल करोड़ों रुपये की आय होती है, लेकिन इस साल कोरोना कर्फ्यू के चलते जमीन संबंधी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं जिससे राजस्व की प्राप्ति में कमी आई है।

महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर दो फीसदी छूट –

गाइडलाइन में तो सरकार ने राहत दी ही है। इसके साथ ही महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर भी दो फीसदी छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। यह छूट भी 30 जून तक मिलती रहेगी।

अभी रजिस्ट्री कराने पर 12.50 फीसदी स्टाम्प शुल्क लगता है, लेकिन महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर यह 10.50 फीसदी ही लगेगा। महिलाओं के नाम पर दस लाख रुपये के प्लॉट की रजिस्ट्री कराने पर 20 हजार रुपये की बचत होगी।

पुरानी गाइडलाइन से हो रही है रजिस्ट्रियां –

इस बार जो गाइडलाइन तय की गई थी, वह लागू नहीं हुई है। इसके कारण पुरानी गाइडलाइन से ही फिलहाल रजिस्ट्री होगी। कोरोना संकट के बावजूद पिछले 20-21 में विभाग ने 184 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की थी। इस वर्ष दूसरी लहर के कारण डेढ़ माह कार्यालय बंद रहे। शासन ने 30 जून तक पुरानी गाइडलाइन के आधार पर रजिस्ट्री करने के आदेश दिए हैं।

– दीपक शर्मा, जिला पंजीयक (डीआर) धार



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