इंदौर में धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत पहला मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार


माना जा रहा है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी में संभवतः ये पहला प्रकरण है जिसे नए कानून के तहत दर्ज किया गया है।


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इन्दौर Updated On :
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इंदौर। शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ धर्म विशेष के युवक को हिन्दू संगठन के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य कानून सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

नाबालिग को बहलाने-फुसलाने का ये मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां मेघदूत गार्डन में एक वर्ग विशेष से जुड़े युवक और एक नाबालिग की हरकतों को देखने के बाद क्षेत्र से गुजर रहे लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद मामले की जानकारी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को दी गई।

जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ एक युवक को पकड़ा और मौके पर ही नाबालिग के माता-पिता भी आ गए।

मौके पर पकड़ाया युवक अपना नाम बदलकर राहुल बन गया था और अब लड़की को शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा था। इसके बाद जब कथित राहुल की पिटाई हुई तो उसने अपना असली नाम बताया।

इसके बाद मौके से युवक-नाबालिग लड़की को विजयनगर थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं नाबालिग लड़की और उसके माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने धर्म विशेष के युवक को गिरफ्तार कर लिया।

विश्व हिंदू परिषद के जिला सह संयोजक आकाश शेडवे ने बताया कि युवक अपना नाम बदलकर बता रहा था और असल मे वो वर्ग विशेष का युवक है। वीएचपी कार्यकर्ताओं की माने तो पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नाबालिग को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया।

 

विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धाराओं के साथ अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

माना जा रहा है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी में संभवतः ये पहला प्रकरण है जिसे नए कानून के तहत दर्ज किया गया है।



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