इंदौर में सोमवार व गुरुवार को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी किराना दुकानें


इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि शहर में अब केवल सोमवार और गुरुवार को ही किराना दुकानें सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुली रह सकेंगी। हालांकि, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा।


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इंदौर। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद लोगों और व्यापारियों की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने थोक किराना बाजार के साथ-साथ शहर की सभी किराना दुकानों को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि शहर में अब केवल सोमवार और गुरुवार को ही किराना दुकानें सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुली रह सकेंगी। हालांकि, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा।

औद्योगिक गतिविधियों में मालवाहक वाहनों के जिले के अंदर-बाहर आवागमन और गोदाम की गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके साथ, जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को निवास से कार्यालय तक आने-जाने के लिए पास जारी होंगे। बार एसोसिएशन से जो भी नाम आएंगे उन पर तय प्रशासनिक अधिकारी पास जारी करेंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, हर दिन सब्जी का वितरण दोपहर 12 बजे तक होगा। शनिवार और रविवार को किराना के साथ सब्जी के वितरण पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। चोइथराम सब्जी मंडी सहित जिले की सभी सब्जी मंडियां शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी।

हालांकि, दूध के वितरण पर कोई पाबंदी नहीं है। दूध का घर-घर जाकर या डेयरी पर सुबह 6 से 10 बजे तक वितरण हो सकेगा। शाम 5 से 7 बजे तक भी दूध बांटा जा सकेगा।

इसके साथ ही पूरे जिले में विवाह कार्यक्रमों, सभी तरह की खेल गतिविधियों और साइकिलिंग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। घनी बस्तियों के मैदान में खेलने वालों के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।



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