राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, OBC के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर होंगे MP पंचायत चुनाव


सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग  शुक्रवार देर रात ओबीसी सीटों का चुनाव और जिला-जनपद पंचायत पदाधिकारियों को लेकर शनिवार को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर चुका है।


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भोपाल। पंचायत चुनाव तय समय पर कानून के दायरे में होंगे। मध्यप्रदेश त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विस्तार से मंथन कर यह निर्णय लिया गया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। मध्यप्रदेश में चुनाव तय समय पर ही होंगे और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी।

ओबीसी सीटों पर चुनाव फिलहाल स्थगित रहेंगे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव घोषित किए जाएंगे। परिसीमन और आरक्षण यह दोनों विषय मध्यप्रदेश सरकार से जुड़े हैं और इसकी कार्यवाही शासन को करना है।

इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98 हजार 319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक अब तक 14 हजार 525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग  शुक्रवार देर रात ओबीसी सीटों का चुनाव और जिला-जनपद पंचायत पदाधिकारियों को लेकर शनिवार को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर चुका है।



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