सरकारी जमीन बेचने के आरोप में मैथोडिस्ट चर्च के मृत जिला प्रेसिडेंट के खिलाफ दर्ज की गई FIR

ब्रजेश शर्मा ब्रजेश शर्मा
नरसिंहपुर Published On :
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नरसिंहपुर। जब सरकारी जमीन की हेराफेरी हो रही थी तो सरकारी अमला मस्त रहा लेकिन, अब प्रशासन ने मैथोडिस्ट चर्च के मृत जिला प्रेसिडेंट के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है।

जबलपुर की धर्मार्थ संस्था से जुड़े बिशप पीसी सिंह की करतूत की तरह नरसिंहपुर में भी लीज की डेढ़ हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन मैथोडिस्ट चर्च के जिला प्रेसिडेंट ने बेच दी।

राजस्व निरीक्षक राजेश ठाकुर की शिकायत पर थाना कोतवाली में मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ब्रांच के जिला प्रेसिडेंट के खिलाफ पिछले 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

नजूल शाखा कलेक्टर के द्वारा हुई जांच में यह पाया गया कि मिशन कंपाउंड में 5 लाख 24 हजार 892 वर्गफुट में से एक लाख 74 हजार 204 वर्ग फुट यानी 4 एकड़ से ज्यादा रकबे की जमीन मैथोडिस्ट चर्च के जिला प्रेसिडेंट के द्वारा अनाधिकृत तौर पर बेचकर अनुचित लाभ कमाया गया है।

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यह जमीन पट्टे पर मिली थी जिसका नवीनीकरण 21 जनवरी 2003 को स्वीकृत किया गया था लेकिन पट्टे की जमीन के नवीनीकरण के पहले ही उस जमीन की खरीद-फरोख्त हो गई।

सबसे बड़ी बात यह है कि यह जमीन जबलपुर निवासी आरके वार्ड ने खरीदी है जिसकी मृत्यु के बाद इस जमीन का नामांतरण उसकी पत्नी उमा वार्ड व पुत्र रितिन वार्ड स्वर्गीय आरके वार्ड निवासी जबलपुर के नाम कर दिया गया।

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जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जिस दिनांक को बेनामा रजिस्टर्ड किया गया है, उस दिनांक तक जमीन शासनाधीन थी इसलिए वह खरीद-फरोख्त आपराधिक प्रकृति की है।

पुलिस ने फिलहाल मृत पदाधिकारी के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण कायम कर मामले को जांच में लिया है।

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क्रेता-विक्रेता दोनों मृत, लेकिन प्रशासन का दोहरा रवैया –

इस प्रकरण में क्रेता और विक्रेता दोनों दुनिया में नहीं हैं, लेकिन 1998 के रजिस्टर्ड बेनामे के आधार पर जिला प्रशासन ने मृत जिला प्रेसिडेंट के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन मिशन कंपाउंड की यही जमीन मई 2022 में एक टेलिकॉम कंपनी के नाम बेच दी गई। हालांकि, इस मामले में प्रशासन बगले झांक रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है।