पूर्व सरपंच पुत्र का एक करोड़ का आशियाना तोड़ा, राजनीतिक दबाव में कार्रवाई के आरोप


इस पूरे प्रकरण में राजनैतिक द्वेष के भी आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि राव नेतराज सिंह उस क्षेत्र के समाजसेवी थे। उन्होंने स्कूल के लिए जमीन दान दी थी। उनके नाते रिश्तेदार दीवान शैलेन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने राव उदयप्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था जिसमें वह हार गए।


ब्रजेश शर्मा ब्रजेश शर्मा
नरसिंहपुर Updated On :

नरसिंहपुर।  जिले के कलेक्टर-एसपी की मौजूदगी में एक बड़ी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में प्रशासन ने करीब 15 हजार वर्गफुट की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। प्रशासन का दावा है कि जिस भवन को तोड़ा गया उसकी कीमत करीब एक करोड़ रूपये और बचाई गई जमीन की कीमत करीब सात करोड़ रुपये है।

प्रशासन ने भवन और भूमि से संबंधित व्यक्ति के आपराधिक प्रकरणों की सूची भी जारी की है। जिसमें पंजीबद्ध विभिन्न अपराधों का ब्यौरा दर्शाया गया है। मंगलवार की सुबह जब अधिकारी नृसिंह भवन में जनसुनवाई कर रहे थे तब कलेक्टर-एसपी और अन्य अधिकारियों की एक टीम बरमान में एक इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे।

राजस्व व पुलिस प्रशासन की टीम ने राव चंद्रप्रताप सिंह के द्वारा करीब 15 हजार 426 वर्गफुट पर अवैध तौर पर कब्जा कर बनाया गए भवन को जमीदोंज कर दिया।  दोपहर में करीब चार से छह घंटे तक यह कार्रवाई चली।

इस कार्रवाई में नरसिंहपुर एसडीएम राधेश्याम बघेल, तेंदूखेड़ा एसडीओपी मोहंती मरावी, करेली थाना प्रभारी अनिल सिंघई, तहसीलदार पंकज मिश्रा, चौकी प्रभारी अनिल बखत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन ने गिनाए अतिक्रमणकर्ता के अपराध… 

राव चंद्रप्रताप सिंह लोधी पिता नेतराम सिंह लोधी निवासी बरमान के खिलाफ प्रशासन ने कई अपराध गिनाए हैं। ये अपराध  विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

प्रशासन के अनुसार राव चंद्रप्रताप सिंह सट्टा-जुआ और अन्य अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

– दीपक पिता उत्तम धुरा निवासी बरमान की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 223 / 2004 धारा 294 , 323, 506 , 34  भादंवि का प्रकरण दर्ज।

– अपराध क्रमांक 39 / 2006/ 4 क सट्टा एक्ट।
– राजीव ठाकुर पिता घनश्याम ठाकुर निवासी बरमान की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 81 /2010 धारा 294, 323 , 506 , 147 का प्रकरण दर्ज।
– अपराध क्रमांक 248 / 2010 धारा 4 क जुआ एक्ट।
– अपराध क्रमांक 281 /2010 धारा 4 क जुआं एक्ट एवं 109 भादंवि।
– विमलेश पिता हरीशचंद पटैल निवासी बरमान की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 131/2011 धारा 294, 323, 189, 506 भादंवि का अपराध।
– इसके अलावा राव चंद्रप्रताप लोधी के खिलाफ वर्ष 2010 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इस्तगाशा क्रमांक 412/2011 धारा 107 .116 (3) जाप्ता फौजदारी एवं इस्तगाशा क्रमांक 08/ 2011 धारा 110 जाप्ता फौजदारी कायम किया गया है।

शाम साढ़े 4 बजे नोटिस और सुबह साढ़े 9 बजे पहुंच गया अमला

अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने शाम करीब साढ़े चार बजे नोटिस पहुंचाया और सुबह साढ़े नौ बजे कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया।

भवन तोड़े जाने के पहले करीब 25-30  क्विंटल अनाज, फर्नीचर, एसी और अन्य सामग्री भवन स्वामी ने बाहर निकाल ली। हालांकि अब अधिकारी यह नहीं बता सके कि इस मामले में नोटिस की तामीली में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई।

राजनैतिक इशारे पर कार्रवाई के आरोप 
स्थानीय स्तर पर इस पूरे प्रकरण में राजनैतिक द्वेष के भी आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि राव नेतराज सिंह उस क्षेत्र के समाजसेवी थे। उन्होंने स्कूल के लिए जमीन दान दी थी। उनके नाते रिश्तेदार दीवान शैलेन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने राव उदयप्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था जिसमें वह हार गए। अब आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन ने राजनैतिक इशारे पर यह कार्रवाई की गई है।



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