गृह और रक्षा मंत्रालय ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए तय किया आरक्षण, पहले बैच के लिए आयु सीमा भी बढ़ाई


अग्निवीरों के सेना से रिटायरमेंट के बाद गृह मंत्रालय ने की नौकरी की पेशकश, असम राईफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल देगा दस प्रतिशत आरक्षण


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नई दिल्ली। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्रालय ने एक और निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय किया है कि अब रक्षा मंत्रालय में निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

इसके साथ ही केंद्रीय नौकरियों में रिटायर्ड अग्निवीरों को ग्रह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10-10 प्रतिशत तय आरक्षण मिल चुका है।

इससे पहले गृह मंत्रालय ने एक और निर्णय लिया है।  इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी सूचनाओं के मुताबिक अब अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह दोनों ही बल गृह मंत्रालय के तहत आते हैं।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने पहले साल में रिटायर अग्निवीरों की इस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाकर पांच साल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी।

उल्लेखनीय है कि सेना से चार साल में रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे। ऐसे में गृह मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत आने वाले इन सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए रास्ता निकाला है। इस मंत्रालय के तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी आते हैं।
उल्लेखनीय है कि गृहमंत्री अमित शाह अग्निपथ योजना को लेकर लगातार स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण तय करने के बाद और भी राज्य सरकारें अपने यहां अन्य विभागों में इनके लिए कदम उठा सकती हैं। हालांकि इससे सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं की चिंता कितनी कम होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है।



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