ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को SC से मिली जमानत, UP में दर्ज सभी एफआईआर भी एक जगह मर्ज

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मोहम्मद ज़ुबैर, आल्ट न्यूज के सह संस्थापक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। (फोटोः ट्विटर से)


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए तत्काल उसे रिहा करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि उस पर दर्ज सभी एफआईआर मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए।

कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दाखिल केस को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा। ट्वीट से जुड़े नई केस की जांच भी दिल्ली पुलिस की टीम ही करेगी।

बता दें कि जुबैर पर कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। वह दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है।

​​​​​​जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचा था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था।

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गुजरातः चेकिंग के दौरान पुलिस कॉन्स्टेबल की ट्रक से कुचलकर मौत –

गुजरात के आणंद में एक ट्रक ने पुलिस कॉन्स्टेबल को कुचल दिया जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। रात को चेकिंग के दौरान कॉन्सटेबल ने ट्रक को रोकने का सिग्नल दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने सीधा ट्रक चढ़ा दिया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला।

बता दें कि इससे पहले हरियाणा और झारखंड में ऐसी ही वारदात हुई। हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार को चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर डंपर चढ़ा दिया था जो वहां छापा मारने गए थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

दूसरी तरफ, झारखंड में रांची के तुपुदाना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दरोगा को कुचलकर मार डाला। घटना मंगलवार देर रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है।

रेस्टोरेंट्स और होटल में खाना खाने पर देना होगा सर्विस चार्ज –

दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक हटा दी है। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गाइडलाइन के जरिये रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी।

इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाई कार्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने बुधवार को एनआरएआई और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीसीपीए के 4 जुलाई के दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है।

कर्नाटकः कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग में दी शिकायत की –

कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस का कहना है कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दें कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में बेंगलुरु में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाले गए सभी वोटों को अमान्य मान लें।

मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः शिवसेना सांसद संजय राउत से पूछताछ करेगी ईडी –

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को तलब किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें आज सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा।

इसके पहले भी संजय राउत को ईडी ने समन जारी कर बुलाया था और उनका बयान दर्ज किया था। 1 जुलाई को उनसे आखिरी बार करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी।



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