मध्‍यप्रदेशः छूट के साथ 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू, इनको रियायत व इन पर प्रतिबंध


मध्यप्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा लेकिन इसमें थोड़ी छूट दी जाएगी। इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए की।


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भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा लेकिन इसमें थोड़ी छूट दी जाएगी। इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए की।

सीएम ने कोरोना संक्रमण से निपटने में पीएम मोदी का आभार माना और कहा कि मैं हृदय से प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ हर उस शख्‍स को धन्‍यवाद देता हूं जिसने सहयोग दिया। लड़ाई अभी बाकी है। यह बात अलग है कि अभी संतोषजनक स्थिति है।

सीएम शिवराज ने कहा कि हमने संक्रमण को नियंत्रित तो किया, लेकिन संकट टला नहीं है। हमें अभी सावधान रहने की आवश्‍यकता है। राज्‍य में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा लेकिन कर्फ्यू में छूट दी जाएगी।

सीएम ने कहा कि हमने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की है। बच्‍चों की परीक्षाओं के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाया गया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों से कोविड अनुकूल व्‍यवहार भी करने का आह्वान किया।

सीएम शिवराज ने कहा कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां बंद रहेंगे। स्‍कूल, कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग माल, सिनेमाघर, जिम, थिएटर, पिकनिट स्‍पॉट, बार, ऑडिटोरियम सभी बंद रहेंगे। अत्‍यावश्‍यक सेवाएं देने वाले कार्यालय के अतिरिक्‍त कार्यालय शर्तों के साथ खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक और पूजा स्‍थल में चार से अधिक श्रद्धालुओं के साथ ही प्रवेश के लिए रहेंगे। अंतिम संस्‍कार में अधिकतम दस लोग शामिल होंगे। शोक कार्यक्रम में भी यही हालत रहेगी।

साथ ही विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। हर दिन रात दस से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियां –

  • सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि
    स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान
  • सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह
  • अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे
  • सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे
  • अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति
  • दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति
  • किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबन्ध
  • पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू
  • पूरे प्रदेश रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू।

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां –

  • समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां
  • उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल
  • केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें
  • पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस
  • मण्डी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियां
  • रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए)
  • लॉजिंग/होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ
  • बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम
  • प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स
  • बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनेंस कम्पनियां, सहकारी



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