गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य पर फैसला टला, 19 अप्रैल को अगली सुनवाई


2008 में 46 खबरों को पेड न्यूज माना गया, यह खबरें मिश्रा को राजनीतिक लाभ देने के लिए मानी गईं।


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भोपाल। राज्य के गृहमंत्री और दतिया से भाजपा विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई। बताया जा रहा है कि दूसरे केसों पर लंबी बहस होने के कारण अगली तारीख दी गई है।

मामले में अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को दोपहर भोजनावकाश के पहले ही सुनवाई की संभावना है।

बता दें कि इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। इसके बाद अगली तारीख 12 अप्रैल की तारीख तय की गई थी।

पेड न्यूज का यह मामला साल 2008 का है। जब चुनाव आयोग ने 46 खबरों को पेड न्यूज श्रेणी में रखा था। ये खबरें मिश्रा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाली मानी गईं।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्‍तम के खिलाफ पेड न्‍यूज के इस मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत केस दर्ज कर उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया था।
इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम ने मप्र हाईकोर्ट में अपील की थी। इस स्थिति में शिकायतकर्ता और मिश्रा के प्रतिद्वंदी राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बताते हुए अन्य कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की बात कही।
इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मिश्रा की अपील खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
दिग्गज वकील हैं कोर्ट में – 
मामला 2008 के विधानसभा चुनाव का है। इस चुनाव में 46 खबरों को पेड न्यूज के दायरे में माना गया था। शिकायतकर्ता भारती ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में अपील दायर की थी। राजेन्द्र भारती के वकील कपिल सिब्बल और पूर्व मंत्री पी. चिदम्बरम तथा सांसद विवेक तन्खा हैं।



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