मारपीट व झूठा केस ना बनाने के एवज में 30 हजार की रिश्वत लेने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

आबकारी आयुक्त कार्यालय ने की कार्रवाई, निलंबन अवधि में अलीराजपुर रहेंगे पदस्थ, युवक के साथ मारपीट भी की गई, एसडीएम की जांच में हुई मामले की पुष्टि।

rs rai excise department

धार। आबकारी आयुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने धरमपुरी में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरएस राय को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान वे अलीराजपुर कार्यालय में पदस्थ रहेंगे।

राय पर यह कार्रवाई धरमपुरी क्षेत्र में एक युवक को गांव से उठाकर कार्यालय ले जाकर मारपीट करने और झूठा शराब का प्रकरण ना बनाने के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत लेने पर की गई है।

यह मामला वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर धार के संज्ञान में आया था। एसडीएम के मार्फत की गई जांच में घटना में सत्यता पाई गई थी।

दो किश्तों में लिए 30 हजार रुपये –

जानकारी के अनुसार गजानंद पिता घेधरिया जाति भील निवासी भांडाखों के घर जाकर सहायक जिला आबकारी अधिकारी धरमपुरी धार आरएस राय द्वारा मारपीट की गई।

पीड़ित ने बताया कि 20 जून को वह कारम नदी पर नहाने गया था। इस दौरान आबकारी दल द्वारा उनको कार्यालय में ले जाकर मारपीट की गई। प्रकरण ना बनाने के एवज में 30 हजार की मांग की गई।

25 हजार लेने के बाद मौके से छोड़ा गया एवं 5 हजार की शेष रकम दूसरे दिन मंगलवार को ली गई। पैसे लेने की पुष्टि गुजरी निवासी सुभाष महाजन के बयान से की गई है।

यह बना कार्रवाई का आधार –

निलंबन की कार्रवाई में राय के कृत्य को गंभीर प्रकृति का मानते हुए इसे पदीय कर्तव्य के पालन में अशिष्टता और अशोभनीय आचरण माना गया है। उनके इस कृत्य से शासन की छवि धूमिल हुई है।

निलंबन के आदेश में लिखा गया है कि मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 तथा 3(क) के प्रतिकूल आचरण तथा व्यवहार होने से इनका पद पर बने रहना लोकहित में नहीं है। अत: मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

First Published on: June 24, 2022 2:52 PM