अब आवेदकों को नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर, लागू हुई नई व्यवस्था

आरटीओ विभाग से जुड़ी अधिकांश सेवाएं अब घर बैठे ही लोगों को प्राप्त हो सकेंगी। लोग घर बैठे ही परिवहन विभाग की 18 सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।

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धार। आरटीओ विभाग से जुड़ी अधिकांश सेवाएं अब घर बैठे ही लोगों को प्राप्त हो सकेंगी। लोग घर बैठे ही परिवहन विभाग की 18 सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।

इनमें लर्निग लाइसेंस जैसी सुविधा भी है, जिसके लिए आरटीओ कार्यालयों में खासी परेशानी झेलनी होती है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस समेत गिनी-चुनी सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो करीब-करीब सभी अहम सेवाएं आसानी से बिना परिवहन कार्यालय जाए मिलेंगी।

अब आवेदकों को आरटीओ में जाकर बार-बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग ने नई कार्यकारिणी लागू की है जिससे आवेदकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। आरटीओ से जुड़ी 18 सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जारी अधिसूचना में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की कई जरूरी सेवाओं को डिजिटल करने की घोषणा की गई है।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में उल्लेख है कि लोगों को सुविधाजनक और बिना परेशानी के सेवाएं देने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही हैं।

लोगों को क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकता पड़ेगी। आधार का उपयोग कर कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा।

वहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा और आप इन सभी 18 सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।

ये सेवाएं हुईं ऑनलाइन –

नई व्यवस्था में आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन के जरिये 18 सुविधाएं ऑनलाइन की गईं हैं। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (जिसमें ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती), डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी में पते का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं।

यह सुविधाएं भी ऑनलाइन –

पंजीकरण प्रमाण-पत्र में पता बदलने की सूचना से लेकर मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन भी नई सुविधा में शामिल किए गए हैं।

अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन समेत किराया-खरीद समझौते का अनुबंध या किराया-खरीद समापन समझौता भी अब ऑनलाइन किया जाएगा।

अब ट्रांसफर करने के लिए भी आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा –

अन्य सेवाओं में पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने की बात हो या पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन किया जाना हो उसे भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।

इसके अलावा मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर की सूचना, मोटर वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे।

अब नहीं होना पड़ेगा परेशान –

आवेदकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब बार-बार ऑफिस जाने की जरूत नहीं रहेगी और आरटीओ में किसी आवेदनकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा।

– मुकेश जैन, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन

First Published on: March 26, 2021 10:06 PM