इंदौरः कलेक्टर ने दी राहत, निभा सकेंगे त्यौहारों की पारंपरिक रस्में लेकिन शर्तें लागू हैं…

होली और शब ए बारात के लिए कलेक्टर ने दी ख़ास अनुमति, होलिका दहन कर सकेंगे और कब्रिस्तान में जाकर रस्में भी निभा पाएंगे

इंदौर। होली के दौरान लॉकडाउन लगाए जाने के बाद नागरिकों में खासी निराशा है हालांकि इंदौर प्रशासन ने सख्त नियमों के के बाद लोगों को हल्की राहत भी दी है। जिसकी मांग लगातार की जा रही थी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने शनिवार देर शाम नए आदेश जारी किए है जिनके तहत होलिका दहन का कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से किए जाने की अनुमति दी जा रही है। आदेशों के मुताबिक इस धार्मिक परंपरा को निभाने के लिए अनुमति दी गई है लेकिन इस दौरान अधिकतम 20 लोग ही मौजूद रह सकेंगे और इन सभी को  भी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि इस दौरान मुख्य मार्गों, मुख्य चौराहों और बड़े मैदानों पर लगाए गए प्रतिबंध कायम रहेंगे और स्थानीय पुलिस, क्षेत्रीय सीएससी, एसडीएम और कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रशासन ने शब ए बारात त्यौहार के लिए भी प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अनुमति दी है। निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोहल्ले विशेष के निवासियों द्वारा उसी मोहल्ले से संबंधित कब्रिस्तान में ही जाकर यह त्यौहार मनाया जा सकेगा। इस दौरान केवल 20 ही लोग मौजूद रह सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी कब्रिस्तान कमेटी की होगी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने लोगों की सुविधा के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि त्योहारों के नजदीक आने पर समाज जनों की बैठक बुलाकर उन्हें अलग-अलग समझाइश देने या उनके सुझाव लेने का समय नहीं था ऐसे में 28 मार्च से ही यह आदेश प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है कि लॉक डाउन को लेकर इंदौर जिले के लोगों में काफी नाराज़गी है। इस बीच त्यौहार भी थे जिन्हें लेकर प्रशासन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था। ऐसे में प्रशासन का यह निर्णय लोगों के लिए कुछ हद तक राहत जरूर देगा।

First Published on: March 27, 2021 11:49 PM