लॉकडाउन है इंदौरः जानिये आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये बात आने वाले हर रविवार की है

कलेक्टर द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक इंदौर शहर में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किए थे। इस आदेश को यथावत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

इंदौर।  कोरोना  संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन ने इंदौर शहर में रविवार को लॉकडाउन रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लाकडाउन रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत शनिवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए।

कलेक्टर द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक इंदौर शहर में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किए थे। इस आदेश को यथावत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

इस आदेश के अनुसार इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में हर रविवार को लाकडाउन रहेगा। शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक  लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

 

इस दौरान… 

रविवार को क्या होगा…

पीएससी मेन्स के परीक्षार्थियों के लिये…  

पीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र रविवार को काफी संख्या में इंदौर शहर में आएंगे। इन परीक्षाओं का एडमिशन कार्ड दिखाकर यह छात्र अपने पालकों के साथ खुद के वाहन या सार्वजनिक परिवहन बस/ट्रेन से बिना रोक-टोक इंदौर शहर में आ-जा सकेंगे।

इसके अलावा समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिनकी कोविड के लिए थानावार अथवा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ड्यूटी लगी है। वह इस लाकडाउन को रविवार प्रात: से ही प्रभावशील करेंगे।

 

First Published on: March 21, 2021 12:00 AM