खरगोनः पारिवारिक रंजिश में भतीजे की हत्या करने वाले फूफा को आजीवन कारावास

सनावद थानाक्षेत्र में करीब तीन साल पहले पारिवारिक रंजिश में अपने ही भतीजे की हत्या करने वाले फूफा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया था, जो पुलिस जांच में सफल नहीं हो सका था।

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खरगोन। सनावद थानाक्षेत्र में करीब तीन साल पहले पारिवारिक रंजिश में अपने ही भतीजे की हत्या करने वाले फूफा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया था, जो पुलिस जांच में सफल नहीं हो सका था।

पुलिस ने इस मामले को जघन्य व सनसनीखेज एवं चिन्हित अपराधों में शामिल किया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, एक फरवरी 2017 को रात में नहर के पास ग्राम नलवा सनावद भीकनगांव रोड पर फूल सिंग उर्फ भूल सिंह पिता थावर सिंग ने अपने साले के लड़के यानी भतीजे शिवलाल पिता बटू भील निवासी मोहाली को पुरानी परिवारिक रंजिश के कारण अकेले होने का फायदा उठाकर गला घोंटकर व सिर में चोट पहुंचा कर हत्या कर दी थी।

साक्ष्य छुपाने के उदे्श्य से बाइक पर शव ले जाकर सड़क पर गिरा दी और खुद भी गिर गया। एक्सीडेंट में मौत का मामला बनाने का प्रयास किया। मर्ग जांच के दौरान आए साक्ष्यों के आधार पर थाना सनावद पर अपराध क्रमांक 61/17 धारा 302.201 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

केस में विवेचना के दौरान आरोपी फूल सिंह को हत्या के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया था। उक्त प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश सनावद प्रवीण शिवहरे के प्रकरण सत्र क्रमांक 23/18.05.2017 एवं नया सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2020 पर विचाराधीन था।

दिनांक 29.01.2021 को निर्णय पारित किया गया। चिन्हित/ जघन्य सनसनीखेज प्रकरण के आरोपी फूल सिंह उर्फ भूल सिंह पिता थावर सिंह निवासी मोहाली को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

First Published on: January 30, 2021 7:37 PM