निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को देनी होगी जानकारी कि सरकारी जमीन पर कब्जा है या नहीं

शुभ मुहूर्त में फॉर्म खरीदने जिला मुख्यालय आएंगे प्रत्याशी, तैयार करने लगे हैं दस्तावेज।

dhar collector for elections

धार। लंबे इंतजार के बाद पंचायत चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही प्रत्याशियों व जनता में खुशी का माहौल छा गया। सात साल बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में काफी उत्साह है।

आमतौर पर यह वर्चस्व का चुनाव होता है। इस चुनाव को लेकर वर्चस्व की लड़ाई भी होती है। यह चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसको देखते हुए प्रत्याशियों द्वारा शुभ मुहूर्त में फॉर्म खरीदने के लिए जिला मुख्यालय आने की संभावना है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन हो गया है। साथ ही सभी पदों के लिए नामांकन फार्म सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा होने शुरू हो जाएंगे।

नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 6 जून तय की गई है जबकि नामांकन फार्म की जांच 7 जून और नाम वापसी 10 जून है। 10 जून को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।

मतदान आवश्यक रहा तो पहले चरण के लिए 25 जून, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को वोटिंग होगी। मतदान केंद्रों पर की जाने वाली मतगणना पहले चरण के लिए 25 जून, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद होगी।

ब्लॉक पर होने वाली मतगणना पहले चरण के लिए 28 जून, दूसरे चरण में 4 जुलाई और तीसरे चरण में 11 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगी। पंच, सरपंच और जनपद पंचायतों के सदस्यों के परिणाम 14 जुलाई को जारी होगे। वहीं जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।

जानकारी के साथ यह राशि करनी होगी जमा –

400 रुपये में पंच, दो हजार रुपये में सरपंच की दावेदारी होगी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के प्रत्याशी को बताना होगा कि घर में टॉयलेट है या नहीं। वही बिजली कंपनी से एनओसी भी जरूरी होगा।

आयकर रिटर्न, पैन नंबर भी देना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है। 30 मई से लेकर 6 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 763 ग्राम पंचायत, 249 जनपद पंचायतों में, 2535 मतदान केन्द्रों पर 13 लाख वोटर मतदान करेंगे।

तीन चरणों में होने वाले इन पंचायत चुनाव के लिए फॉर्म कलेक्ट्रेट में मिलेगा। पंच के लिए नामांकन फीस 400 रुपये और सरपंच पद के लिए 2000 रुपये, जनपद के लिए 4000 रुपये व जिला पंचायत के लिए 8000 रुपये फीस तय की गई है।

वहीं पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में यह बताना होगा कि उनके आवास में फ्लश वाला टॉयलेट या जलवाहित शौचालय है या नहीं।

पंच को नहीं देना होगा नोटरी का शपथपत्र –

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक पंच पद के लिए घोषणा पत्र लगाना होगा, लेकिन उसे नोटराइज नहीं कराना पड़ेगा। बाकी पदों के लिए शपथपत्र लगाना होगा। इनके सभी कॉलम की जानकारी भरना जरूरी है।

बिजली का बिल और पंचायत का बकाया करना होगा चुकता –

पंच, सरंपच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता सूची में नाम के साथ ही उम्मीदवार को बिजली कंपनी का नो ड्यूज और ग्राम पंचायत की एनओसी जमा करनी होगी।

इसमें पंचायत के टैक्स और बिजली चुकता होने चाहिए। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जनपद पंचायत से और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को जिला पंचायत कार्यालय से एनओसी लेने के साथ ही बिजली कंपनी का नो ड्यूज प्रमाणपत्र लगाना होगा। सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न, आपराधिक मामलों का देना होगा ब्योरा –

उम्मीदवारों को अपने नामांकन फॉर्म में स्वयं की, पत्नी और आश्रितों के पैन नंबर और इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा देना होगा। न्यायालय से किसी मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा होने की जानकारी भी देनी होगी। चल-अचल संपत्ति की जानकारी के साथ ही नकदी, बैंकों में जमा राशि, बैंक लोन, जमीन मकान का ब्योरा देना होगा।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का भी देना होगा रिकॉर्ड –

नामांकन फॉर्म में उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि उसने पंचायत या दूसरी किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या नहीं। उम्मीदवार द्वारा अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन का खसरा नंबर, रकबा, कितने सालों से अतिक्रमण है ये जानकारी भी देनी होगी।

जिला, ब्लॉक और कलस्टर स्तर पर जमा करें फार्म –

नाम निर्देशन-पत्र जिला एवं विकासखंड मुख्यालय और क्लस्टर में लिए जाएंगे। नेहा शिवहरे ने बताया अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन-पत्र रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिए जाएंगे।

जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय और सरपंच एवं पंच के लिए विकासखंड मुख्यालय एवं क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन-पत्र लिए जाएंगे।

First Published on: May 30, 2022 10:31 PM