तिवारी-जैन पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज, लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई भी प्रारंभ

बंधक रखे करोड़ों के 19 भूखंड की अफरा-तफरी पर नपा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, गैर जमानती धारा 406 भी लगाई।

dhar land scam

धार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ जारी अभियान के तहत धार पुलिस ने जमीन के जादूगरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

वर्तमान में करोड़ों कीमत के बंधक 19 प्लॉटों की अफरा-तफरी के मामले में कॉलोनाइजर इंदौर निवासी गौतम पिता गजेन्द्र जैन और अनुज उर्फ भोला तिवारी निवासी सिल्वर हिल धार के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

यह प्रकरण नगरपालिका द्वारा की गई शिकायत के बाद दर्ज हुआ है। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने जमीन की अफरा-तफरी मामले में शिकायत दर्ज की है।

उल्लेखनीय है कि 5 माह पूर्व 28 नवंबर 2021 को भी धार पुलिस ने करीब 250 करोड़ (वर्तमान कीमत) की भूमि अफरा-तफरी मामले में भी 26 लोगों एवं एक संस्था के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।

यह है मामला –

धार में कलेक्टर कार्यालय से महज 500 मीटर दूरी पर निहाल नगर साई रेसीडेंसी नाम से कॉलोनी है। इस कॉलोनी में विकास कार्य परमिशन हेतु नगरपालिका में गरीब वर्ग के लिए आरक्षित 19 प्लॉट बंधक रखे गए थे।

इस मामले में नगरपालिका को सूचना दिए बगैर और बगैर पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बंधक भूखंडों को विक्रय कर शासन के साथ धोखाधड़ी की गई थी।

नगरपालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला के संज्ञान में यह मामला आने के बाद जानकारी जुटाई गई जिसके बाद कॉलोनी मालिक गिन्नी रियलिटी के गौतम जैन और मुख्तियार धार निवासी भोला तिवारी के विरुद्ध धारा 420 और 406 में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें धारा 406 गैर जमानती है।

लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई शुरू –

पुलिस में दोनों आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने के बाद कॉलोनाइजर का लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

नगरपालिका ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धार को पत्र लिखकर मामले के संबंध में जानकारी दी है। एसडीएम से कॉलोनी का नवीनीकरण लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा है। इस पर भी शीघ्र कार्रवाई होगी। 2016 में प्लॉट बंधक रखे गए थे।

नगरपालिका के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। इसके आधार पर संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इसके पश्चात जो भी आगे की कार्रवाई होगी वह की जाएगी। – आदित्य प्रताप सिंह, एसपी, धार

बंधक प्लॉटों को विक्रय करने का कृत्य धोखाधड़ी की श्रेणी में है। इस तरह के मामलों की पुर्नरावृत्ति ना हो और मामले में लिप्त लोगों को उनके दोष के अनुसार सजा मिले इस उद्देश्य से आवेदन दिया गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। – निशिकांत शुक्ला, सीएमओ, नपा धार

धार नगरपालिका एवं जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनाइजरों द्वारा लंबे समय से जो प्लॉट बंधक रखे गए हैं। उन सबकी जांच होना चाहिए। यदि इस तरह का मामला और कहीं भी घटित हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए। गरीबों के लिए आरक्षित बंधक भूखंड साई रेसीडेंसी निहाल नगर में किन लोगों ने खरीदे है इसकी भी जांच होना चाहिए। यदि गरीब वर्ग ने ही खरीदे हैं तो व्यवस्था अनुरुप कार्य किया जाना चाहिए। यदि गरीबों के आरक्षित प्लॉट सक्षम लोगों को विक्रय किए गए हैं तो इस मामले में भी कार्रवाई होना चाहिए। – नीलेश पांडे, नागरिक अधिकार समिति।

यह कॉलोनी मेरी है ही नहीं। भोला तिवारी, धार

First Published on: March 26, 2022 4:06 PM