corona lockdown में कोरोना प्रोटोकॉल उल्‍लंघन के सभी प्रकरण वापस लेगी सरकार – गृहमंत्री मिश्रा

शिवराज सरकार ने कोरोना काल में कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन करने पर दर्ज किए गए 11 हजार से ज्यादा प्रकरणों को वापस लेने का फैसला किया है

corona lockdown

भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना संबंधी प्रकरणों को लेकर लोगों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना काल में पूर्णकालिक व अंशकालिक लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे।

प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्यप्रदेश में कोविड-19 के समय लॉकडाउन का पालन न करने पर साधारण धाराओं में लगाए गए सारे केस वापस लेने का सरकार ने फैसला किया है।

बता दें कि शिवराज सरकार ने कोरोना काल में कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन करने पर दर्ज किए गए 11 हजार से ज्यादा प्रकरणों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके लिए विभिन्‍न न्‍यायालयों में लोक अभियोजक के माध्‍यम से आवेदन प्रस्‍तुत किए जाएंगे।

गुरुवार को गृहमंत्री डॉ. नरोत्‍तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बारात निकालने, दुकान खुली रखने, एक स्‍थान पर निर्धारित संख्‍या से अधिक लोगों के एकत्र होने जैसे कोविड प्रोटोकॉल के उल्‍लंघन पर आपदा नियंत्रण, महामारी नियंत्रण अधिनियम और आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए थे।

पिछले दिनों मुख्‍यमंत्री के साथ इस संबंध में बैठक हुई थी, जिसमें उत्‍तर प्रदेश और महाराष्‍ट्र सरकार की तरह ही प्रकरण वापस लेने पर सहमति बनी थी।

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने भी इस संबंध में सुझाव दिया था कि जो मामले गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, उन्‍हें वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक सप्‍ताह में केस वापस लेने संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

First Published on: June 8, 2023 1:14 PM