मेट्रो रेल प्रोजेक्ट: तत्काल कार्यवाही के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति गठित

समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव राजस्व, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण, ऊर्जा, कमिश्नर भोपाल एवं इंदौर संभाग तथा कलेक्टर भोपाल एवं इंदौर सदस्य होंगे।

भोपाल। राज्य सरकार ने भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड के मध्य संपादित एम.ओ.यू. के अनुसार भूमि अधिग्रहण, डायवर्सन, पुनर्वास एवं राज्य सरकार से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव राजस्व, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण, ऊर्जा, कमिश्नर भोपाल एवं इंदौर संभाग तथा कलेक्टर भोपाल एवं इंदौर सदस्य होंगे।

प्रबंध संचालक मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड को समिति में समन्वयक बनाया गया है।

First Published on: November 16, 2020 8:43 PM