ईवीएम और वीवीपैट पर किसी भी कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, खारिज की सभी याचिकाएं


सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में लगी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, पेपर बैलेट की मांग को भी किया खारिज


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घर की बात Published On :

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के 100 प्रतिशत सत्यापन से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इस निर्णय को लिया है। साथ ही, कोर्ट ने पेपर बैलेट की मांग को भी खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जज ने यह कहा कि सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, और लोकतंत्र को विभिन्न स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास पर आधारित रखा जाना चाहिए। इस पर कोर्ट का रुख साक्ष्यों और सबूतों पर आधारित रहा है।

दूसरे जज ने कहा कि किसी प्रणाली पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है, और सार्थक आलोचना की आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। इसके माध्यम से, वह लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए दो निर्देशों के तहत सिंबल लोडिंग प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए, और एसएलयू को कम से कम 45 दिनों के लिए स्टोर किया जाना चाहिए। साथ ही, रिजल्ट की घोषणा के बाद माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की जांच होनी चाहिए, जिसे इंजीनियर की मदद से किया जाएगा। यह जांच 7 दिनों के भीतर होनी चाहिए।



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