शहडोल: पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार!

पति इरशाद खान के ऊपर पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार वालों के ऊपर आरोपी लगातार पत्नी का धर्म बदलने को लेकर दबाव बना रहा था। मुस्लिम संस्कृति अपनाने के लिए पीड़ित महिला के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही उसे उर्दू और अरबी भाषा सीखने और पढ़ने पर मजबूर किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा था। पति के उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने यह शिकायत की, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

मप्र सरकार के धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तावित होने के बाद शहडोल में पहला केस दर्ज हुआ है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और उर्दू और अरबी  सीखने के लिए दबाव डालने के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने इरशाद खान नामक व्यक्ति  को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 और 5 एवं दहेज प्रताड़ना (498) के मामले में गिरफ्तार कर लिया है।

धनपुर के एसडीपीओ भारत दुबे ने  बताया कि पिछले लगभग दो साल से दोनों पति-पत्नी साथ रह रहे थे। पति इरशाद खान के ऊपर पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार वालों के ऊपर आरोपी लगातार पत्नी का धर्म बदलने को लेकर दबाव बना रहा था। मुस्लिम संस्कृति अपनाने के लिए पीड़ित महिला के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही उसे उर्दू और अरबी भाषा सीखने और पढ़ने पर मजबूर किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा था। पति के उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने यह शिकायत की, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

First Published on: November 30, 2020 1:04 PM