कोरोना महामारी का असरः रजिस्ट्री की गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन नहीं

कोरोना महामारी को देखते हुए एमपी सरकार ने रजिस्ट्री गाइडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी। इस महामारी में राजस्व की कमी व आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

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धार। कोरोना महामारी को देखते हुए एमपी सरकार ने रजिस्ट्री गाइडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी। इस महामारी में राजस्व की कमी व आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

धार रजिस्ट्री के दीपक शर्मा ने बताया जिले में खरीदी बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है।

वही मुख्यमंत्री चौहान ने जनता के नाम जारी अपने संदेश में कहा है कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

गाइडलाइन के अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जायें, जिससे आम जनता पंजीयन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो।

First Published on: April 30, 2021 10:03 PM