MP के हर थानों में अब हर शिकायत के लिए मिलेगा कंप्लेंट नंबर, शिकायतकर्ता को होगा फायदा

इसका फायदा यह होगा कि यदि किसी कारण से शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण उक्त थाने से नहीं होता है तो वह वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकेगा।

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भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने भोपाल, इंदौर के पुलिस कमिश्नर एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि अब पुलिस थानों में प्राप्त होने वाली हर शिकायत दर्ज की जाएगी और इसके लिए एक अलग से जनरल डायरी बनाई जाएगी।

इसके साथ ही जिस प्रकार एफआईआर का नंबर होता है ठीक उसी प्रकार हर शिकायत का नंबर होगा जो थाने से शिकायत की पावती के साथ शिकायतकर्ता को दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति जान सके।

बता दें कि बीते दिनों मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह ने मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक को इसके संबंध में आदेश जारी किए थे।

उन्होंने बताया था कि THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 section 154 & 155 में पहले से ही इसका प्रावधान है और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी राजेंद्र सिंह वर्सेज मध्यप्रदेश शासन मामले में निर्देशित किया है।

इसके बावजूद पुलिस थानों की व्यवस्था नहीं बदली गई है। राज्य सूचना आयोग से परिपत्र जारी होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उसके पालन में निर्देश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि अभी तक पुलिस किसी भी मौके की लिखित शिकायत को जांच के नाम पर अपने पास रख लेती थी और फिर पुलिस अधिकारी ही उस शिकायत का भाग्य विधाता बन जाता था।

ऐसा इसलिए क्योंकि शिकायतकर्ता के पास ना तो शिकायत की पावती होती थी और ना ही कोई शिकायत नंबर। अब कंप्लेंट नंबर मिलने से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा।

यदि किसी कारण से उसकी शिकायत का निवारण उक्त थाने से नहीं होता है तो वह वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकेगा क्योंकि अब तक तो पुलिस मानवता और नैतिकता के नाम पर चल रही थी, लेकिन अब वैधानिकता के साथ इसे चलना होगा।

First Published on: January 19, 2023 1:59 PM