अधिकतम 35 लाख खर्च कर सकेंगे महापौर प्रत्याशी, पार्षद के लिए भी खर्च की सीमा तय

इस बार पार्षदों को भी खर्च की अधिकतम सीमा के दायरे में रखा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि निकाय चुनावों में होने वाले बेजा खर्च पर कुछ हद तक नियंत्रण होगा।

भोपाल। प्रदेश में जहां एक ओर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं तो वहीं दूसरी ओर निकाय चुनावों को लेकर तैयारी भी जारी है। खबरों की मानें तो जल्दी ही इन चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले इन चुनावों में होने वाले अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी गई है।

इस बार पार्षदों को भी खर्च की अधिकतम सीमा के दायरे में रखा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि निकाय चुनावों में होने वाले बेजा खर्च पर कुछ हद तक नियंत्रण होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरी प्रशासन विभाग को इसकी जानकारी भेज दी है। जिसके मुताबिक महापौर प्रत्याशी के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए की ही सीमा है हालांकि यह केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय क्षेत्र के लिए है। इन इलाकों में पार्षद प्रत्याशी 8.75 लाख रु खर्च कर सकेंगे।

दस लाख से कम आबादी वाले निकाय में महापौर प्रत्याशी 15 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। पार्षदों को यहां 3.75 लाख रूपए तक ही खर्च करने की छूट होगी।

नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पचास हजार से एक लाख की जनसंख्या वाले निकाय क्षेत्रों पर 10 लाख रुपए तक ही अधिकतम खर्च की सीमा होगी। यहां पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 2.50 लाख रु ही प्रचार के दौरान खर्च कर सकेंगे।

पचास हजार या इससे कम की जनसंख्या के निकाय क्षेत्रों में चार लाख से अधिक खर्च नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तीन लाख रू ही अपने चुनाव प्रचार के दौरान खर्च कर सकेंगे। नगर परिषदों में पार्षद प्रत्याशी 75 हजार रु ही खर्च कर सकेंगे।

First Published on: October 16, 2020 4:26 PM