डिजिटल मीडिया पर सरकार की लगामः OTT-सोशल मीडिया के लिए लाई सख्त नियम

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने गुरुवार की दोपहर सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की।

सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो अगले तीन माह में लागू कर दिए जाएंगे ताकि उन्हें अपना मैकेनिज्म सुधारने के लिए वक्त मिल सके। OTT और डिजिटल न्यूज के लिए कानून उसी दिन प्रभाव में आ जाएंगे, जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी।

सरकार का कहना है कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, लेकिन सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को आय़ोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत व आपत्तिजनक कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।

साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संबंधित प्लेटफॉर्म को सरकारी अधिकारी या कोर्ट के पछे जाने पर यह जानकारी उपलब्ध करवानी होगी कि यह कंटेंट सबसे पहले किसने पोस्ट की थी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 

हमारे सामने शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया अपराधियों, आतंकियों, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में वॉट्सऐप के 50 करोड़ यूजर्स हैं। फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। इन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई हैं। ये चिंताजनक बात थी इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया।

सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस –

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OTT और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में कहा कि सरकार चाहती है कि वे खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था खुद ही करें। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था OTT के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से बांटा जाए।

OTT और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन –

First Published on: February 25, 2021 4:08 PM