MP पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फ‍िर टली, अगली तारीख 15 दिसंबर तय


मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। कोर्ट ने अगली तारीख 15 दिसंबर दी है। सुनवाई सुबह 10.30 बजे होगी।


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नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। कोर्ट ने अगली तारीख 15 दिसंबर दी है। सुनवाई सुबह 10.30 बजे होगी।

इससे पहले इस मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह टलकर 14 दिसंबर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को स्वीकार कर लिया था, शनिवार को सुनवाई शुरू होने के बाद इसमें अगली तारीख 13 दिसंबर की दी गई गई थी।

याचिका में कमलनाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं, इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली।

दूसरी तरफ, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर की जगह अब 18 दिसंबर को होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया।

माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

वहीं, पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पांच सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर समन्वय कर संबंधितों को उचित मार्गदर्शन देगी।

पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल को इस समिति का संयोजक बनाया गया है जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक झूमा सोलंकी और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया को समिति का सदस्य बनाया गया है।



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