SIR… घर-घर पहुंचेगी बीएलओ टीम, 4 दिसंबर तक चलेगा मतदाता सूची सत्यापन अभियान


निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को आगाह किया है कि गणना पत्रक (इम्यूनरेशन फॉर्म) में गलत जानकारी देने पर जुर्माना या कारावास का प्रावधान है। इसलिए मतदाता सत्य और सटीक जानकारी ही उपलब्ध कराएं।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :

लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयोग ने जिले में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं। जिले के लगभग 17 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन इस अवधि में किया जाएगा। यह कार्य 7 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में पूरा होगा।

 2003 की वोटर लिस्ट से होगा मिलान

निर्वाचन आयोग ने इस बार वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। बीएलओ मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके नाम, पते और पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे। इसके लिए मतदाताओं को शासकीय दस्तावेजों से अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। इनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस से जारी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, एलआईसी पॉलिसी, पेंशन ऑर्डर, या निवास प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

तीन बार घर पहुंचेंगे बीएलओ

प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घर कम से कम तीन बार दस्तक देंगे। अगर कोई मतदाता अनुपस्थित मिलता है, तो बाद में भी संपर्क किया जाएगा। मतदाता सूची में मृत, दोहरी प्रविष्टि या स्थानांतरित नामों को हटाने का कार्य भी इसी सर्वे के दौरान किया जाएगा। वहीं, जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नया पंजीयन करा सकते हैं।

 जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों का सत्यापन

धार जिले की सात विधानसभा सीटों में इस बार लगभग 16 लाख 89 हजार 254 मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। इनमें 8,43,552 पुरुष, 8,45,665 महिलाएं और 37 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 1,879 मतदान केंद्र हैं। बीएलओ के सहयोग के लिए वॉलेंटियर्स भी नियुक्त किए गए हैं।

जरूरी तारीखें और आगे की प्रक्रिया

  • 4 नवंबर से 4 दिसंबर: घर-घर जाकर सत्यापन

  • 9 दिसंबर: प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन

  • 9 दिसंबर से 8 जनवरी: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि

  • 9 दिसंबर से 31 जनवरी: सुनवाई और सत्यापन

  • 7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

इस दौरान, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के होने वाले युवा भी आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकेंगे।

 अधिकारी और नियंत्रण केंद्र

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश मेहरा के अनुसार, जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक जिला स्तरीय कॉन्टैक्ट सेंटर (टोल फ्री नंबर 1950) भी शुरू किया गया है, जहाँ मतदाता किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मतदाताओं के लिए जरूरी सावधानी

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को आगाह किया है कि गणना पत्रक (इम्यूनरेशन फॉर्म) में गलत जानकारी देने पर जुर्माना या कारावास का प्रावधान है। इसलिए मतदाता सत्य और सटीक जानकारी ही उपलब्ध कराएं।