पुराने वाहनों के बकाया टैक्स 31 मार्च तक जमा करने वालों को मिलेगी छूट

इस योजना के तहत सबसे अधिक 90 फीसदी छूट 20 साल से पुराने वाहनों पर दी जाएगी। इस योजना के बारे जिले के आरटीओ ज्ञानेंद्र वैश्य बताते हैं कि 20 साल से अधिक सैकड़ों ऐसे वाहन हैं, जो सड़क पर नहीं चल रहे लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन अभी भी है।

धार। प्रदेश सरकार ने पुराने कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूली के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके लिए परिवहन विभाग ने बीस साल तक पुराने वाहन वाहनों को टैक्स जमा करने के लिए छूट दी जाएगी।

यह छूट 31 मार्च 2021 तक मिलेगी। इस योजना के तहत सबसे अधिक 90 फीसदी छूट 20 साल से पुराने वाहनों पर दी जाएगी।

इस योजना के बारे जिले के आरटीओ ज्ञानेंद्र वैश्य बताते हैं कि

20 साल से अधिक सैकड़ों ऐसे वाहन हैं, जो सड़क पर नहीं चल रहे लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन अभी भी है। इसके चलते ऐसे वाहनों पर लाखों रुपये रोड टैक्स बकाया है, ऐसे वाहनों मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए 90 फीसदी की छूट दी जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि वाहन मालिकों को यह छूट हांसिल करने के लिये यह बताना होगा कि पिछले पांच वर्ष के दौरान उन्हाेंने न कोई परमिट लिया है, न फिटनेस कराया है और न ही वाहन का बीमा कराया है। ऐसे वाहन मालिकों को केवल दस फीसदी टैक्स जमा करना होगा। पुराने वाहनाें के बकाया टैक्स 31 मार्च तक जमा करने वालों को छूट मिलेगी।

इन वाहनों पर मिलेगी छूट – 

First Published on: January 28, 2021 11:15 AM