खरगोन दंगों में नौ लोगों को मिलेगा नुकसानी का मुआवज़ा, ट्रिब्युनल से तीस हजार से तीन लाख तक की राशि की स्वीकृत

खरगोन दंगों के मामले में ट्रिब्युनल का फैसला, 15 मामलों में अब तक मुआवजे का निर्णय

इंदौर। रामनवमी पर खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगो के मामले में अब उन लोगों को मुआवज़ा दिया जाना है जिनका आर्थिक नुकसान इस दौरान हुआ था। इसके लिए एक ट्रिब्युनल बनाया गया है जिसने इस मामले में फैसला सुनाया है। ट्रिब्युनल ने कुल 14 मामलों में फैसला सुनाया है। मंगलवार को  9 आवेदकों के फैसले में तीस हजार रुपये से 2.91 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष को मानसिक और शारीरिक रुप से हुई परेशानी के लिए दस हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी देने के लिए कहा गया है।

नुकसान करने वालों को यह राशि ट्रिब्युनल द्वारा फैसला सुनाए जाने के 15 दिनों में दावा आयुक्त के पास जमा करानी होगी ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। खरगोन दंगों के मामले में अब तक 15 फैसले आ चुके हैं और 11 मामलों में निर्णय होना बाकी है। तीन आवेदक अपना आवेदन वापस ले चुके हैं।

  

 

First Published on: December 28, 2022 1:01 PM