वेब सीरिज XXX में अश्लीलता: एकता कपूर के खिलाफ दर्ज़ FIR निरस्त करने से HC का इंकार


अदालत  ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार, 11 नवम्बर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारीज कर दी। 


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इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निर्माता-निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ़ दर्ज़ एफआइआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है। एकता पर वेब सीरिज में अश्लीलता दिखाने भारतीय सेना का अपमान का आरोप है। इंदौर के अन्नापूर्णा पुलिस थाने में एकता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की धाराओं में केस दर्ज़ किया गया है।

अदालत  ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार, 11 नवम्बर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारीज कर दी।

जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल के एकल पीठ ने कहा -शारीरिक अंतरंगता और अश्लीलता के प्रदर्शन के बीच एक पतली लकीर होती है, जिसे स्वीकार करने की एक सीमा होती है।

एकता ने एफआइआर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि जिस वेब सीरीज में अश्लीलता दिखाने का आरोप है वे उसकी निर्माता निर्देशक नहीं हैं। उन्होंने निर्माता को सिर्फ ओटीटी प्लेटफाॅर्म उपलब्ध करवाया था।

गौरतलब है कि बीते 5 जून को वाल्मिकी शकरगाए नामक एक शख्स ने इंदौर में एकता कपूर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में वाल्मिकी शकरगाए ने कहा था कि, निर्माता, निर्देशक एकता कपूर की कंपनी एएलटी बालाजी सोशल मीडिया पर ट्रीपल एक्स वेब सीरिज चलाती है। इस कंपनी द्वारा दिखाए गए वेब सीरिज में अश्लीलता परोसी जा रही है और सेना का अपमान किया जा रहा है। एपीसोड में दिखाया गया पुरुष पात्र भारतीय सेना की वर्दी पहना होता है। एक महिला पात्र द्वारा उसकी वर्दी फाडने का चित्रण है।

बता दें कि, हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मीडिया /ओटीटी को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन लेने की अधिसूचना जारी की है। जिसके बाद से तमाम ऑनलाइन न्यूज़ / सामग्री  पर  मंत्रालय की निगरानी होगी।

 



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