मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून यानी लव जिहाद के प्रावधान

मध्यप्रदेश में अध्यादेश बनाने के बाद 48 घंटों में ही इस कानून को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मंजूरी मिल गई। दिलचस्प है कि पिछले दिनों यह कानून बनाने वाले दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में आनंदी बेन ही राज्यपाल हैं और दोनों जगह उन्होंने ही इस कानून को मंजूरी दी है। 

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भोपाल। प्रदेश में धार्मिक स्वंतत्रता अध्यादेश लागू हो चुका है। इसे आम भाषा में लव जिहाद कानून भी कहा जा रहा है। लव जिहाद यानी पुरुषों द्वारा किसी अन्य पंत को मानने वाली महिलाओं के साथ प्रेम संबंध बनाकर उनसे जबरदस्ती अपने धर्म को स्वीकार करवाना। लव जिहाद पर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। जिसके बाद यह शब्द लगातार बहसों में बना रहा और अब इस पर कानून बन गया।

मध्यप्रदेश में अध्यादेश बनाने के बाद 48 घंटों में ही इस कानून को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मंजूरी मिल गई। दिलचस्प है कि पिछले दिनों यह कानून बनाने वाले दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में आनंदी बेन ही राज्यपाल हैं और दोनों जगह उन्होंने ही इस कानून को मंजूरी दी है।

 जानिये मध्यप्रदेश में लागू किये गए इस कानून के क्या-क्या प्रावधान हैं…

First Published on: January 10, 2021 10:45 AM