कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने की खारिज


भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी पर 11वें अपर सत्र न्यायाधीश पीके सिंह की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। मसूद पर इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।


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भोपाल Published On :
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भोपाल। भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी पर 11वें अपर सत्र न्यायाधीश पीके सिंह की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।

मसूद पर इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। तलैया थाने में उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है।

विधायक मसूद की ओर से वरिष्ठ वकील अजय गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में भाग लिया। आरिफ मसूद इस समय कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए थे और अब तक भोपाल नहीं लौटे हैं।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के करीबियों का कहना है कि स्पेशल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब वे लोग हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे।

मसूद पर भोपाल में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान मसूद ने फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था।

यहां दिए गए भाषण में मसूद ने कहा था कि केंद्र और राज्य की हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी फ्रांस के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने फ्रांस का विरोध नहीं किया, तो हम हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे।

पुलिस ने इस मामले में पहले धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 153 में मसूद समेत 7 लोगों पर एफआईआर की थी।

प्रदर्शन और केस दर्ज होने के अगले ही दिन पुलिस और प्रशासन ने बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में बने मसूद के कॉलेज पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण जमींदोज कर दिया था।



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