हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज


चुनावी रैली में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ग्वालियर के पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।


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ग्वालियर Published On :
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ग्वालियर। चुनावी रैली में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ग्वालियर के पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

हाईकोर्ट में शुक्रवार को पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करने के तुरंत पहले प्रशासन ने यह एफआईआर दर्ज कराई है।

बता दें कि उपचुनाव के दौरान भीड़ जुटाने और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर ग्वालियर के आशीष प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।

ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने 21 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराने और चुनावी सभाओं में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का आदेश सुनाया था।

कोर्ट में शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने भरोसा दिलाया था कि 23 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई में नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कर पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।

शुक्रवार को पालन प्रतिपालन रिपोर्ट में शासन ने यह कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ पड़ाव थाने में केस दर्ज करा दिया गया है।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संबंध में कोर्ट को बताया गया कि उनके खिलाफ दतिया जिले के भांडेर में पूर्व में ही एफआईआर दर्ज है।

ग्वालियर शहर की दो विधानसभा क्षेत्र के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।

इधर हाईकोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग और भाजपा प्रत्याशियों प्रद्युम्न सिंह तोमर व मुन्नालाल गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर अर्जेट सुनवाई के लिए आवेदन दिया है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल सकी है।



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