विधानसभा के अगले सत्र में आएगा धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक!


गृहमंत्री ने कहा कि, ऐसी  शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।


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बड़ी बात Updated On :

मध्यप्रदेश में पिछले दिनों कथित ‘लव जिहाद’ को लेकर जो कानून बनाने की बात हो रही थी, अब उस पर राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। इस विषय पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाया जा रहा है।

इस कानून का उद्देश्य धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाना है और इसमें पाँच साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि इसे गैर-जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

गृहमंत्री ने कहा कि, ऐसी  शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।

 

गौरतलब है कि, इस महीने के आरम्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित ‘लव जिहाद’ पर एक कानून लाने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि “प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा।”



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