
मध्यप्रदेश में पिछले दिनों कथित ‘लव जिहाद’ को लेकर जो कानून बनाने की बात हो रही थी, अब उस पर राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। इस विषय पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाया जा रहा है।
इस कानून का उद्देश्य धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाना है और इसमें पाँच साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि इसे गैर-जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/59bTrpl6Pn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020
गृहमंत्री ने कहा कि, ऐसी शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
लव जेहाद के नाम पर धर्मांतरण के खिलाफ भाजपा पहले से ही सख़्त रही है। मध्यप्रदेश में इसके खिलाफ़ कानून बनाकर प्रदेश की बेटियों को भाजपा सरकार सुरक्षित कर रही है, इस अहम कदम के लिए मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj का हम अभिनंदन करते हैं। : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @vdsharmabjp pic.twitter.com/O4ms0VNAo9
— BJP MadhyaPradesh (@BJP4MP) November 17, 2020
गौरतलब है कि, इस महीने के आरम्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित ‘लव जिहाद’ पर एक कानून लाने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि “प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा।”