गुनाः बिना मास्क पकड़े गए तो होगी 10 घंटे की जेल, देना होगा दोगुना जुर्माना


गुना शहर में अब शनिवार से बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 घंटे तक अस्थाई खुली जेल में रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं सजा के तौर पर खुली जेल के भीतर उन्हें दो मास्क भी खरीदने पड़ेंगे। साथ ही साथ खुली जेल में बंद होने के बाद दोगुना जुर्माना यानि 200 रुपये भी भरने होंगे।


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ग्वालियर Published On :
mask guna

गुना। गुना शहर में अब शनिवार से बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 घंटे तक अस्थाई खुली जेल में रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं सजा के तौर पर खुली जेल के भीतर उन्हें दो मास्क भी खरीदने पड़ेंगे।

साथ ही साथ खुली जेल में बंद होने के बाद दोगुना जुर्माना यानि 200 रुपये भी भरने होंगे। पीजी कॉलेज परिसर में खुली जेल के बाहर पुलिस बल भी तैनात रहेगा।

जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खुली जेल बनाने को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा आदेश प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के कारण दिया गया है।

नगरपालिका के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर के सामने खुलासा किया था कि शहर की सड़कों व बाजार में 40 फीसदी लोग बिना मास्क लगाए ही घूमते हैं।

नपा प्रशासन ने बीते तीन माह में मास्क नहीं पहननेवाले 9261 लोगों से बतौर जुर्माना करीब सवा नौ लाख रुपये वसूल किए हैं, लेकिन फिर भी लोग मास्क पहनने से बच रहे हैं।



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