इंदौरः नए साल पर नहीं होंगे बड़े आय़ोजन, 50 फीसदी क्षमता से खुलेंगे कोचिंग संस्थान


इंदौर में अब बाजार, रेस्टोंरेंट, व्यावसायिक स्थल आदि अब रात 10 बजे बाद भी खुले रह सकेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में ढील दे दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कोचिंग संचालन को भी 50 फीसदी बैठक क्षमता के साथ खोलने की शर्त पर मंजूरी दी है।


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इन्दौर Updated On :
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इंदौर। कोरोना संक्रमण की वजह से लगाया गया नाइट कर्फ्यू अब शहर से हटा लिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारी दी। इंदौर में अब बाजार, रेस्टोंरेंट, व्यावसायिक स्थल आदि अब रात 10 बजे बाद भी खुले रह सकेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में ढील दे दी है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कोचिंग संचालन को भी 50 फीसदी बैठक क्षमता के साथ खोलने की शर्त पर मंजूरी दी है। साथ ही साथ जो भी छात्र कोचिंग में आएंगे, उनके पास अभिभावक की लिखित सहमति होगी। लिखित सहमति कोचिंग संचालक के पास जमा होगी। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कोचिंग संस्थान को सील कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर में ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा, जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। साथ ही साथ नए साल के लिए आयोजनों में बाहर के कलाकर बुलाकर अलग से कार्यक्रम भी नहीं हो सकेंगे।

मैरिज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को के साथ बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार अपनी मौजूदा बैठक क्षमता के साथ ही 31 दिसंबर के आयोजन कर सकेंगे। इसमें केवल संगीत कार्यक्रम होंगे।

अलग से डीजे, डिस्को की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट, बार आदि अपने खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ आनेवाले लोगों को खाद्य सामग्रियां दे सकेंगे। किसी भी जगह बार लाइसेंस शर्तों के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश नहीं देना होगा। इस बात की खास निगरानी एसडीएम, आबकारी विभाग करेंगे।



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