कलेक्टर ने लगाई शव वाहन संचालकों पर लगाम, ज्यादा किराया लिया तो जेल


कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा जारी एक नए निर्देश के मुताबिक अब शहर के अंदर किसी भी मुक्तिधाम तक शव ले जाने के लिए अधिकतम 400 रुपये ही शुल्क लिया जाएगा।


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इन्दौर Published On :

इंदौर। जिला प्रशासन ने अब अस्पताल के शवगृह से मुक्तिधाम तक शव ले जाने के लिए किराया तय कर दिया है। अब इससे अधिक किराया लिये जाने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा जारी एक नए निर्देश के मुताबिक अब शहर के अंदर किसी भी मुक्तिधाम तक शव ले जाने के लिए अधिकतम 400 रुपये ही शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा  कोरोना संक्रमित शव ले जाने पर दो सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क यानी करीब छह सौ रुपये लिये जाएंगे।

इसके अलावा अगर इंदौर जिले से बाहर खंडवा, खरगोन तक ले जाने के लिये अब 2200 रुपये किराया लगेगा। इन शहरों के आगे ट्रेवेरा या बोलेरो गाड़ी से जाने पर 10 रुपये प्रति किलोमीटर तक ही पैसा लिया जाएगा। इससे ज्यादा शुल्क लेने पर शव वाहन संचालक के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के मुताबिक इन दरों से अधिक वसूलने वालों पर धारा-188, 107, 116 एवं 151 के तहत प्रकरण दर्ज होगा और संबंधित व्यक्ति को जेल जाना होगा।

शव ले जाने के लिये अधिक किराया वसूलने की खबर दैनिक भास्कर अख़बार ने प्रकाशित की थी। खबर के मुताबिक शव वाहन संचालक दो-तीन किलोमीटर तक शव ले जाने के लिए तीन हजार रुपये तक वसूले जा रहे थे। जिसके बाद प्रशासन जागा और शव वाहन  संचालकों के बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी संचालकों ने अपने अलग-अलग रेट बताए। इस बैठक में सुझाव भी लिये गए हालांकि अंत में  कलेक्टर ने तय कर दिया कि अब शव परिवहन का किराया केवल  400 रुपये ही होगा। इससे पहले यह किराया तीन सौ रुपये था। कोरोना संक्रमित शव के लिए संचालकों को दो सौ रुपये अतिरिक्त दिये जाएंगे। कलेक्टर ने साफ किया कि इससे ज्यादा पैसे लिये गए तो रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह हैं तय शुल्क…

  • शहर में एमवाय अस्पताल अथवा शवगह से सामान्य व्यक्ति के शव को शव वाहन से कब्रिस्तान/ श्मशान ले जाने का किराया 400 रुपये।
  • कोविड संक्रमित व्यक्ति के शव को कब्रिस्तान / श्मशान ले जाने पर दो सौ रुपये अतिरिक्त किराया यानी 600 रुपये निर्धारित किया गया है।
  • सामान्य शव को इंदौर जिले से बाहर खंडवा, खरगोन या बड़वानी जिलों में ले जाने के लिए किराया 2200 रुपये।
  • शव वाहन से सामान्य शव को इंदौर जिले के भीतर व नगर निगम सीमा से बाहर सांवेर, क्षिप्रा, मांगलिया, हातोद एवं महू ले जाने का किराया 700 रुपये होगा।
  • जिले में ही मानपुर, देपालपुर, चंद्रावतीगंज, चोरल का किराया 1100 रुपये।
  • गौतमपुरा का किराया 1200 रुपये।

लंबी दूरी के लिये किराया प्रति किलोमीटर दर… 

  • खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों से बाहर अन्य दूरी पर जाने के लिए बोलेरो/ट्रैवेरा शव वाहन/एंबुलेंस पर 10 रुपये प्रति किलोमीटर।
  • ईको मारुति का प्रयोग करने पर 9 रुपये प्रति किलोमीटर
  • मारुती वेन का प्रयोग करने पर 8 रुपये प्रति किलोमीटर



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