पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज


अदालत ने पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि नेताओं से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन नेताओं के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें।


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जबलपुर Published On :
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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में बीते माह गिरफ्तार किये गये कांग्रेस के नेता एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता राजा पटेरिया को देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।

अदालत ने पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि नेताओं से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन नेताओं के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें।

कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को 13 दिसंबर 2022 को मध्यप्रदेश के दमोह जिले के हटा कस्बे स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले पन्ना जिले के पवई की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पटेरिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

बता दें कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने 11 दिसंबर 2022 को विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर लोगों से ‘‘संविधान और अल्पसंख्यकों, दलितों एवं आदिवासियों का भविष्य बचाने’’ की खातिर प्रधानमंत्री मोदी की ‘‘हत्या’’ करने के लिए तत्पर रहने को कहा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।

सोशल मीडिया पर 12 दिसंबर को सामने आए एक वीडियो में पटेरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए सुना गया था कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर (लोगों को) बांट देंगे। दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब है, हराने का काम करो।

पटेरिया का यह कथित वीडियो मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का बताया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री संजय कुमार खरे की शिकायत पर मध्यप्रदेश पुलिस ने 12 दिसंबर को पन्ना जिले के पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505 (1-बी), 505 (1-सी), 506, 153-बी (1सी), 115 एवं 117 के तहत मामला दर्ज किया था।

बता दें कि मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भी अपने ही नेता राजा पटेरिया की इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया था और इसे पटेरिया की निजी टिप्पणी बताया था।



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