जिला उपभोक्ता आयोग अब कर सकेगा एक करोड़ के प्रकरण की भी सुनवाई


उपभोक्ता फोरम का नाम हुआ जिला उपभोक्ता आयोग, अब एक करोड़ रुपये के प्रकरण की भी होगी सुनवाई, प्रदेश में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019।


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सागर। जिला उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोषण फोरम अब जिला उपभोक्ता आयोग के नाम से जाना जाएगा। साथ ही आयोग में अब एक करोड़ रुपये के प्रकरण भी सुनवाई में रखे जाएंगे।

अभी तक सिर्फ दस लाख रुपये तक के प्रकरणों को निपटारे के लिए फोरम में रखा जाता है, लेकिन अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 शासन ने लागू कर दिया है।

इस संबंध में अधिवक्ता पवन ननहोरिया ने बताया कि

शासन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया है, जिसके तहत अब फोरम का नाम जिला उपभोक्ता आयोग हो गया है। नए प्रावधान के तहत अब जिला उपभोगता आयोग में एक करोड़ रुपये वाले प्रकरण भी रखे जाएंगे। नए प्रावधान में यह भी राहत दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से कोई खरीदी करता है और उसमें ठगी का शिकार होता है, तो वह जिला स्तर पर फोरम (अब आयोग) में अपना प्रकरण रख सकता है। उसे संबंधित जगह पर जाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना काल के कारण अभी कई प्रावधान लागू नहीं हो पाए हैं।

मध्यस्थता सेल का भी होगा गठन

आयोग में रखे जाने वाले प्रकरणों में से कई प्रकरण ऐसे होते हैं, जो आपसी मध्यस्थता के जरिए निपटाए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार भी मध्यस्थता सेल गठित कर रही है।

इस मध्यस्थता सेल के जरिए इस तरह के प्रकरण भी निपटाए जाएंगे। वहीं आयोग द्वारा सुनाए गए आदेश के बाद यदि अमल नहीं होता है तो संबंधित को एक माह से तीन साल तक की सजा हो सकती है।







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