एमपीः शिवराज सरकार ने दी राहत, सचिवालय सेवा भर्ती नियमों में हुए परिवर्तन


सरकार ने मंत्रालय सेवा भर्ती नियम में संशोधन किया है। अब मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को भी सरकार ने 10% आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक सचिवालय कर्मचारी की सीधी भर्ती में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए और 6% आरक्षण दिव्यांगों के लिए होगा।


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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकारअब जल्द ही सचिवालय सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।  मंत्रालय में 1800 पदों पर भर्ती की जाने की संभावना है। हालांकि फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई है लेकिन सरकार ने सेवा भर्ती नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं।

सरकार ने मंत्रालय सेवा भर्ती नियम में संशोधन किया है। अब मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को भी सरकार ने 10% आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक सचिवालय कर्मचारी की सीधी भर्ती में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए और 6% आरक्षण दिव्यांगों के लिए होगा।

सचिवालय सेवा में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए 300 पद रिक्त हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 20% ओबीसी के लिए 27% पद आरक्षित हैं। इसी के साथ ही यह भी तय किया गया है कि यदि आरक्षित पदों को भरने के लिए उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो एक विज्ञापन के जरिए लोगों को इसकी सूचना देकर भर्ती की जाएगी। इस बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।



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