जबलपुरः डेढ़ करोड़ की गड़बड़ी पर EOW ने दर्ज किया केस


मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मिलकर ठेकेदारों को दिया अधिक भुगतान


DeshGaon
जबलपुर Updated On :

जबलपुर। आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ( ईओडब्ल्यू ) जबलपुर की टीम ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के कई अधिकारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोप है कि सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाकर आर्थिक गड़बड़ियां की।

ईओडब्ल्यू ने पांच मामलों में अधिकारियों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 1 करोड़ 55 लाख 73 हजार 690 रुपये के अधिक भुगतान करना पाया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने सभी अधिकारियों पर मामला दर्ज कर लिया है।

ईओडब्ल्यू ने बताया कि म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के अंतर्गत मार्गों के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के संबंध में पांच प्रकरण पंजीबद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. ग्रामीण सड़क योजना के मार्गों में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

शिकायत की जांच में आए तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं। म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के पैकेज क्रमांक एमपी 07-272 के अंतर्गत मोहरिया से बेलखेड़ी सड़क, करसियार बांस से छातेआम पिपरठा मार्ग, गोप से बारुखेड़ा एवं टी-011 से धाऊ मार्ग के सड़क निर्माण कार्य कराया जाना था। जिसकी जांच पर पाया गया कि इस पैकेज के अंतर्गत आरोपियों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य में ठेकेदार को 26,34,549 रुपये का अधिक भुगतान षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया।

मामले में आरोपी एचके चंद्रवंशी महाप्रबंधक, ठेकेदार मेसर्स राय सिंग एण्ड कम्पनी बालाघाट, एमके वर्मा सहायक प्रबंधक, उपयंत्री राजेश मेश्राम, कंसल्टेन्सी फर्म नायक सिंडीकेट भोपाल के टीम लीडर प्रमोद श्रीवास्तव, एआरई किशोर दास गुप्ता, एफई अतुल कनौजिया, डीके पचौरी तत्काल मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. जबलपुर एवं अन्य के खिलाफ़ धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भादवि एवं 7 (सी) भनि. संशोधित अधि. 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वहीं म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के पैकेज क्रमांक एएमपी 07-242 के अंतर्गत डुगरिया भरदागढ़ मार्ग से चुरनी चौगान मार्ग, करमोहनी बंधी मार्ग से भवेलीकला मार्ग, काली छापर से नादना पिपरिया मार्ग सड़क निर्माण कार्य कराया जाना था। इस मामले में जांच पर पाया गया कि इस पैकेज के अंतर्गत आरोपियों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य में ठेकेदार को 76,22,190 रूपये का अधिक भुगतान षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया है।

इसमें आरोपियों जीएम एचके चंद्रवंशी, ठेकेदार मेसर्स राय सिंग एण्ड कम्पनी बालाघाट, जेपी रोहित सहायक प्रबंधक, उपयंत्री राजेश मेश्राम, कंसल्टेन्सी फर्म नायक, सिंडीकेट भोपाल के टीम लीडर प्रमोद श्रीवास्तव, एआरई किशोर दास गुप्ता, एफई अतुल कनौजिया, डीके पचौरी तत्कालिक, मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. जबलपुर एवं अन्य के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भादवि एवं 7 ( सी ) अ.नि. संशोधित अधि 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इसके अलावा म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के पैकेज क्रमांक एमपी 07-238 के अंतर्गत अमरवाड़ा खऊआ रोड़ से लाटगांव मार्ग के सड़क निर्माण कार्य कराया जाना था, जिसकी जांच पर पाया गया कि इस पैकेज के अंतर्गत आरोपियों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य में ठेकेदार को 7,27,894 रुपये का अधिक भुगतान षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया।

इस मामले में आरोपी जीएम एचके चंद्रवंशी, ठेकेदार मेसर्स भगवती इंटरप्राइजेज मुरैना, जेपी रोहित, सहायक प्रबंधक, उपयंत्री रूपेश चौधरी, कंसल्टेन्सी फर्म नायक सिंडीकेट भोपाल के टीम लीडर प्रमोद श्रीवास्तव, एआरई राम गोपाल कटारे, एफई कमलेश विश्वकर्मा, डीके पचौरी तत्कालिक मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. जबलपुर एवं अन्य के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471,120 (बी) भादवि एवं 7 (सी) भनि. संशोधित अधि. 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी तरह म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के पैकेज क्रमांक एमपी 07-184 के अंतर्गत खिरकी घाट रोड से चारगांव मार्ग के सड़क निर्माण कार्य कराया जाना था, जिसकी जांच पर पाया गया कि इस पैकेज के अंतर्गत आरोपियों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य में ठेकेदार को 39,79,468 रुपये का अधिक भुगतान षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया।

जिससे आरोपी जीएम एचके चंद्रवंशी महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा., ठेकेदार मेसर्स सुरेश चन्द्र गुप्ता, जेपी रोहित सहायक प्रबंधक, उपयंत्री राजेश मेश्राम, कंसल्टेन्सी फर्म नायक सिंडीकेट भोपाल के टीम लीडर प्रमोद श्रीवास्तव, एआरई किशोर दास गुप्ता, एफई अतुल कनौजिया, डीके पचौरी तत्का मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. जबलपुर एवं अन्य के विरूद्ध धारा 420, 467, 471.120 (बी) भादवि एवं 7 (सी) प्रनि संशोधित अधि. 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वहीं म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के पैकेज क्रमांक एमपी 07-014 के अंतर्गत नवेगांव मेहदावीर से हरियागढ़ मार्ग, आकिया से धोबीघाट मार्ग के सडक निर्माण कार्य कराया जाना था, जिसकी जांच पर पाया गया कि इस पैकेज के अंतर्गत आरोपियों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य में ठेकेदार को 6,09,589 रुपये का अधिक भुगतान षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया।

इससे आरोपी जीएम एचके चंद्रवंशी, ठेकेदार मेसर्स हरगोविंद पूर्विया होशंगाबाद, जेपी रोहित सहायक प्रबंधक, उपयंत्री राजेश मेश्राम, कंसल्टेन्सी फर्म नायक सिंडीकेट भोपाल के टीम लीडर प्रमोद श्रीवास्तव, एआरई रूपराज अग्रवाल, एफई अरविंद पवार, डीके पचौरी तत्कालिक मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा जबलपुर एवं अन्य के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भादवि एवं 7 (सी ) नि. संशोधित अधि. 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  इस प्रकार कुल पांच पैकेजों में 1,55,73,690 रुपये का अधिक भुगतान पाया गया है।



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