MP High Court ने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को दी जमानत


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया बीते ढाई महीने से पवई जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका कई बार ख़ारिज की जा चुकी थी।


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जबलपुर Published On :
raja pateria gets bail by mp hc

जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया को जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में जमानत दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया बीते ढाई महीने से पवई जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका कई बार ख़ारिज की जा चुकी थी।

बीते माह 11 जनवरी को जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था, लेकिन सोमवार 27 फरवरी को एक बार फिर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और राजा पटेरिया को कोर्ट से राहत मिल गई।

पिछले साल 11 दिसंबर को पन्ना जिले के पबई में रेस्ट हॉउस में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राजा पटेरिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे।

उस सभा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राजा पटेरिया अपने संबोधन में पीएम मोदी के लिए अमर्यादित बातें कहते सुनाई दे रहे हैं।

राजा पटेरिया कह रहे थे कि मोदी इलेक्शन ख़त्म कर देगा। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांट देगा। संतों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में हैं। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, इन द सेन्स उनको हराने के लिए काम करो।

राजा पटेरिया का पीएम मोदी को खत्म करने वाली बात का यह वीडियो वायरल हो गया जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे।

बवाल मचते ही पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली थी और सफाई दी थी कि वे गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता, उनका वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है।

हालांकि, पटेरिया के माफी मांगने के बावजूद भाजपा नेताओं के आवेदन पर पन्ना जिले की पबई थाना पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।



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